बलवा और हत्या के पांच आरोपियों को अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

  
Last Updated:  September 3, 2020 " 04:22 pm"

इंदौर : बलवा एवं हत्‍या के पांच आरोपियों को न्‍यायालय ने सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि 20वें अपर सत्र न्‍यायाधीश आरआर चौबे की अदालत ने थाना आजाद नगर के अप.क्र.582/2014 धारा 302, 294, 323, 506, 147, 148, 149, 336 भादवि एवं धारा 25, 27 ऑर्म्‍स एक्‍ट में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्‍तगण (1) बाबर खान (2) इमरान मकसूद (3) असलम खान (4) आसिफ खान और (5) युनुस खान को धारा 302/149 भा‍दवि में सश्रम आजीवन कारावास व 2000-2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 3-3 माह के अतिरिक्‍त कारावास भुगतने का भी आदेश किया गया। प्रकरण में पैरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी लतिका अलावा ने की।

डीपीओ अकरम शेख ने बताया कि फरियादी अथर बेग ने थाने पर उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह बम्बई बाजार में अपने परिवार के साथ निवास करता है और खेती का काम करता है। 22 नवम्बर.2014 की शाम 6.15 बजे वह अपने साथी गुलरेज खान, खाला के लड़के शहनवाज खान और अपने साले जावेद अहमद खान के साथ खाला रजिया खान के घर नायता मुडला गया था। वहां हम चारों लोग ‘दो मोटरसाईकिल से आजादनगर आए। उसके साले जावेद खान को किसी से पैसे लेने थे। सम्बंधित व्यक्ति से पैसे लेने के बाद हम चारों लोग हक मस्जिद के सामने चाय की दुकान पर चाय पीने लगे। कुछ देर बाद गोल चौराहे की तरफ से जोर-जोर से आवाज आने लगी, ऐसा लगा कि झगडा हो गया है, कुछ समय बाद 3-4 गोली चलने की आवाज सुनायी दी। फिर वह अपनी मोटरसाइकिल करिज्मा से जाने लगा। जावेद उसकी गाड़ी के पीछे बैठा था। इतने में मोटरसाइकिल से युनुस नेता, आसिफ वकील, बाबर खान आए। उनके साथ असलम चाचा और इमरान भी थे। शहनवाज, गुलरेज अपनी मोटरसाइकिल से गोल चौराहे की तरफ जाने लगे जबकि वह और जावेद मदीना नगर की तरफ जाने लगे। तभी युनुस नेता, आसिफ वकील एवं बाबर खान ने कहा कि ये गम्‍मू मामू के आदमी हैं, इसके बाद झूमाझटकी कर गालियां देने लगे। उसी दौरान युनुस नेता, इमरान एवं बाबर खान ने पिस्टल निकाली और इमरान ने जावेद पर फायर कर दिया जो उसके सीने में लगा और वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया। असलम बाबा के हाथ में धारदार हथियार था, जिससे उसने उसके( फरियादी) पर वार किया, तो वह पीछे हट गया, जो उसकी मोटरसाइकिल पर लगा । घटना स्थल से युनुस और बाबर अपनी पिस्टल से हवाई फायर करते हुए अपनी मोटरसाईकिल से भाग निकले। जाते- जाते पाँचों ने बोला. आज तो तुम बच गए। अगली बार मिले तो जान से खत्म कर देंगे । आरोपियों के भागने के बाद फिर उसने शहनवाज एवं गुलरेज को आवाज देकर बुलाया। फिर वह, शहनवाज और गुलरेज, जावेद को मोटरसाइकिल से एम.वाय.एच ले गये, जहां डॉक्टर ने जावेद का चैकअप कर उसे मृत घोषित कर दिया। फिर वे लोग जावेद के शव को मर्च्‍युरी में रखवाकर थाना रिपोर्ट करने आए। उक्‍त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 6 साल चली सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने उम्रकैद और 2- 2 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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