खरगौन : नाबालिग से दुष्कार्म करने वाले आरोपी की मदद करने वाले व्यक्ति के अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव ने जमानत आवेदन को खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि 06 जून 2020 को आरोपी सुनील निवासी बिलखेड पीडिता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने जीजा रवि पिता भुरा निवासी ग्राम घुघरी के घर ले गया। जहां आरोपी सुनील ने पीडिता के साथ गलत काम किया। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी सुनील के जीजा रवि को भी दुष्कर्म में सहायता करने का आरोपी बनाया और गिरफ्तार कर न्यायालय भीकनगांव में पेश किया जहां आरोपी रवि की ओर से अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव में अपनी जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक गजानंद खन्ना ने जमानत का विरोध किया। इससे सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया और उसे जेल भेज दिया।
दुष्कर्म के आरोपी के सहयोगी का जमानत आवेदन निरस्त, भेजा जेल
Last Updated: September 16, 2020 " 06:24 pm"
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