इंदौर : बाघ (टाइगर) की पुरानी खाल व कछुओं की तस्करी करनें वाले 3 आरोपी पुलिस थाना खजराना की गिरफ्त में आए हैं। उनसे बरामद खाल व कछुओं का इस्तेमाल तांत्रिक क्रियाओं में किया जाता है। आरोपी इन्हें मुंह मांगी कीमत पर बेचते थे। उनके खिलाफ वन्य जीवों के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।
खजराना पुलिस को बीती 15 जनवरी 2021 को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के वाघेला फार्म हाउस के पास तीन व्यक्ति बाघ टाइगर की खाल व कछुए का सौदा करने की फिराक में घूम रहे हैं। मुखबिर की इस सूचना पर पुलिस दल ने घेराबंदी कर आरोपीगण प्रकाश पिता बाबूलाल सेन उम्र 35 वर्ष निवासी निम गली महू, सुनील पिता राजेन्द्र प्रसाद बंसोड़ उम्र 43 साल निवासी कुलकर्णी का भट्टा सुभाष नगर और राम पिता जगन्नाथ चौहान उम्र 38 साल निवासी उमरीखेड़ा तेजाजी नगर इंदौर को पकड़ा। उनके कब्जे से 20-25 साल पुरानी बाघ की खाल व 2 कछुए बरामद हुए। आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 46/2021 धारा 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 46 ख, 09 वन्य प्राणी का शिकार अधिनियम व धारा 39 प्राणी सरकार की संपत्ति का होना भी लगाई गई।वन विभाग को भी इस बारे में सूचित किया गया है।
पुलिस टीम को आईजी द्वारा 20 हजार रूपयें के नगद ईनाम से पुरूस्कृत करने की घोषणा भी की गई है।