अनिल अंबानी को ‘सुप्रीम’ झटका, एक माह में चुकाओ 453 करोड़

  
Last Updated:  February 20, 2019 " 09:03 am"

नई दिल्ली: देश के चर्चित कारोबारी अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। एरिक्सन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी एडीएजी के दो निदेशकों को अवमानना का दोषी करार दिया है। अदालत ने चार सप्ताह में एरिक्सन इंडिया को 453 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश अनिल अंबानी को दिया है। ऐसा नहीं करने पर उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
टेलीकॉम उपकरण निर्माता कंपनी एरिक्सन ने 550 करोड़ की बकाया राशि का भुगतान नहीं करने पर अनिल अंबानी की कंपनी एडीएजी के खिलाफ अवमानना याचिका लगाई थी।

ये है मामला।

एरिक्सन इंडिया ने अनिल अंबानी की कंपनी एडीएजी पर अपनी बकाया राशि 550 करोड़ रुपए को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को बकाया राशि के भुगतान का आदेश दिया था। निर्धारित समयावधि में भी जब अनिल अंबानी की कंपनी ने भुगतान नहीं किया तो एरिक्सन इंडिया ने अवमानना याचिका कोर्ट में दायर कर दी।

sc ने खारिज की अनिल अंबानी की दलील।

एरिक्सन इंडिया का कहना था कि अनिल अंबानी के पास राफेल में निवेश के लिए पैसा है लेकिन उसका बकाया देने में वह आनाकानी कर रहे हैं। अनिल अंबानी की कंपनी एडीएजी ने आरोप को गलत ठहराते हुए कहा था कि रिलायंस जियो के साथ उसके स्वामित्व वाली रिलायंस कम्युनिकेशन की सम्पत्तियों की बिक्री का सौदा विफल होने से वह एरिक्सन का बकाया चुकाने में असमर्थ है। कंपनी दिवालिया घोषित होने की प्रक्रिया से गुजर रही है। पर सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना।
सर्वोच्च अदालत ने अनिल अंबानी और उनकी कंपनी के दो निदेशकों रिलायंस टेलिकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल के छाया विरानी पर 1-1करोड़ का जुर्माना भी लगाया है। बकाया राशि नहीं देने पर 3-3 माह की जेल और जुर्माना नहीं भरने पर 1-1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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