चाकू से प्राणघातक हमला करनेवाले आरोपी को 7 साल का सश्रम कारावास

  
Last Updated:  November 8, 2019 " 08:37 am"

इंदौर : चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करनेवाले आरोपी को 21वे अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने 7 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो.अकरम शेख ने बताया कि आरोपी अर्जुन पिता जगदीश नायक (28) निवासी ग्राम पालिया, थाना हातोद ने फरियादी जगदीश पिता आत्माराम से विवाद करते हुए चाकू से हमला कर प्राणघातक चोटें पहुंचाई थी। 28 जून 2014 को आरोपी अर्जुन ने फरियादी जगदीश पर ये जानलेवा हमला उससमय किया था जब वह घर के पास स्कूल के पीछे शौच करने गया था। फरियादी जगदीश को पेट, जांघ और बाएं हाथ की कोहनी में चाकू लगे थे। हमले के बाद आरोपी अर्जुन मौके से फरार हो गया था। फरियादी ने जगदीश ने पिता आत्माराम और विनय के साथ घटना की एफआईआर थाना हातोद में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी अर्जुन को गिरफ्तार करने के साथ विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र अदालत में पेश किया था।
गवाहों के बयान और अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को विश्वसनीय पाते हुए 21वे अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल की अदालत ने आरोपी अर्जुन को दोषी करार देते हुए 7 साल के सश्रम कारावास और 500 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से मामले में अपर लोक अभियोजक हेमंत राठौर ने पैरवी की।

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