जिलाबदर अवधि में शहर में घूम रहे आरोपी को 2 वर्ष का कठोर कारावास

  
Last Updated:  December 11, 2019 " 08:04 pm"

इंदौर : जिलाबदर की अवधि में शहर में ही घूमते पाए गए आरोपी को अदालत ने 2 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है। दिसंबर 2017 में आरोपी रौनक उर्फ प्रीतम पिता हरवंश सलूजा निवासी गुरुनानक कॉलोनी के खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर जिलाबदर की कार्रवाई की गई थी। 8 दिसंबर को आरोपी जिलाबदर आदेश का उल्लंघन कर शहर में मौजूद होने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस उसके घर पहुंची तो आरोपी रौनक ने भागने का प्रयास किया। घेराबन्दी कर पकड़े जाने के दौरान उसने दीवार पर सिर पटककर खुद को चोट पहुंचाने की भी कोशिश की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद जांच उपरांत चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राकेश कुमार पाटीदार ने आदेश पारित करते हुए मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 के तहत आरोपी रौनक उर्फ प्रीतम को 2 वर्ष के कठोर कारावास और 100 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न भरने पर 8 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले में पैरवी एडीपीओ सीमा चौहान ने की।

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