इंदौर : तीन वर्ष पूर्व एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बालिका को बहला- फुसलाकर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी चंदन उर्फ चंदू पिता कमलसिंह यादव निवासी मूसाखेड़ी को विशेष न्यायाधीश नीलम शुक्ला की अदालत ने दोषी करार दिया। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 वर्ष और धारा 376 {2} (एन) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया। दोनों धाराओं में आरोपी चंदू को 1-1हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया नौ दिसंबर 2016 को आरोपी चंदन उर्फ चंदू 9 कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को बहला- फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बालिका के पिता ने एरोड्रम थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने बालिका को बरामद कर आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया। जांच के बाद चालान विशेष अदालत में पेश किया गया। अदालत ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर के तर्क व सबूतों को मान्य करते हुए आरोपी चंदन उर्फ चंदू को सजा व अर्थदंड से दंडित किया।
नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करनेवाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा
Last Updated: December 18, 2019 " 03:54 pm"
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