भोपाल : कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह ने प्रदेश में इसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट ‘एस्मा’ लागू करने का ऐलान किया है। कोरोना से उत्पन्न आपातकालीन परिस्थितियों में आम नागरिकों को किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए ये कानून लागू किया गया है। सीएम शिवराज ने इस बारे में ट्वीट किया है।आपको बता दें कि सरकारी विभागों में हड़ताल को रोकने हेतु एस्मा लगाया जाता है। एस्मा लागू करने से पूर्व इससे प्रभावित होने वाले कर्मचारियों को किसी समाचार पत्र या अन्य माध्यम से सूचित किया जाता है। एस्मा अधिकतम 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। यह कानून लागू होने के बाद यदि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो वह अवैध एवं दण्डनीय अपराध माना जाता है। एस्मा लागू होने के पर इस आदेश से सम्बन्धित किसी भी कर्मचारी को बिना वारन्ट के गिरफतार किया जा सकता है।
कोरोना के चलते व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश में ‘एस्मा’ लागू करने का ऐलान
Last Updated: April 8, 2020 " 11:04 am"
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