लॉकडाउन 4 में राज्यों को दिए गए जोन तय कर छूट देने के अधिकार

  
Last Updated:  May 18, 2020 " 08:56 am"

नई दिल्ली : कोरोना से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढा दिया है। इसे लॉक डाउन 4 नाम दिया गया है।इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग, राज्य सरकारों को सूचित कर लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।

गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन।

पूरे देश में लॉकडाउन 4 के ऐलान के बाद गृह मंत्रालय की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है।
नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किस इलाके को कितने जोन में बांटना है ये राज्य सरकारें तय करेंगी।राज्य सरकारों को परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।

रेस्त्रां और मिठाई की दुकानें कर सकेंगी होम डिलीवरी।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे। रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी।लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी। बस डिपो पर केंटीन का संचालन किया जा सकेगा।

ये रहेंगे बन्द..

सभी तरह की घरेलू- विदेशी उड़ानों पर पाबंदी रहेगी, हालांकि एयर एम्बुलेंस को छूट दी गई है।मेट्रो, रेल सेवा पर भी पाबन्दी बरकरार रहेगी। स्कूल- कॉलेज, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हाल, थिएटर, ऑडिटोरियम, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, सभी तरह के धार्मिक स्थल बन्द रहेंगे। किसी भी तरह की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदी रहेगी।

सहमति से चला सकते हैं, इंटर स्टेट बसें।

केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन में स्पष्ट किया गया है राज्य आपसी सहमति से इंटर स्टेट बसों का संचालन कर सकते हैं।

इन लोगों के घर से निकलने पर रहेगी रोक।

10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर से निकलने पर रोक रहेगी। केवल स्वास्थ्यगत कारणों से ही वे बाहर निकल सकेंगे।

नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सभी राज्य सरकारों को लॉकडाउन 31 मई तक बढाने और दिए गए दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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