लॉकडाउन 4 में शहरी सीमा से लगे गांवों में दी गई सशर्त आर्थिक गतिविधियों की छूट

  
Last Updated:  May 18, 2020 " 08:59 am"

इंदौर : 31मई तक लागू किए गए लॉकडाउन 4 को लेकर कलेक्टर मनीष सिंह ने गाइडलाइन जारी की है। बताया जाता है कि शहरी सीमा से लगे 29 गांव जो 2014- 15 में निगम सीमा में शामिल किए गए थे, उनमें शर्तों के साथ कुछ छूट दी गई है। निपानिया, पिपल्याकुमार, टिगरिया राव, बिचौली हप्सी, नायता मुंडला, पालदा, लिंबोदी, विलवाली, फतनखेड़ी, कैलोद करताल, निहालपुर मुंडी, हुक्माखेड़ी, सुखनिवास, छोटा- बड़ा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, रेवती, बरदरी, भँवरासला, तलावली चांदा, अहिरखेड़ी, शक्करखेड़ी, अरंडिया, लसूड़िया मोरी और मायाखेड़ी हैं।

इन गतिविधियों की रहेगी छूट।

उपरोक्त गांवों में सुबह 11 से शाम 5 बजे तक किराना,दूध वितरण,खाद- बीज, मेडिकल, मोबाइल, सांची पॉइंट, लांड्री, रिपेयरिंग शॉप आदि खोली जा सकेंगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी पर ज्यादा जोर होगा। पेमेंट डिजिटल या ऑनलाइन किया जा सकेगा। नकद पेमेंट की दशा में नोटों को सेनिटाइज करना होगा। दुकान संचालक और कर्मचारी मास्क हैंड ग्लव्ज और सेनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करेंगे।
इसी के साथ गोदाम, कोल्ड स्टोरेज और फैक्टरियों को 50 फीसदी या उससे कम स्टॉफ के साथ कामकाज की अनुमति दी गई है।फैक्ट्री कर्मचारियों के भोजन और रहने का इंतजाम फैक्ट्री मालिक को ही करना होगा।प्रतिदिन कर्मचारियों का टेम्परेचर भी लेना होगा।

आधार कार्ड व आईडी कार्ड होगा मान्य।

जिन गांवों में आर्थिक गतिविधियों की छूट दी गई है, वहां काम करनेवाले कर्मचारियों के आवागमन के लिए आधार कार्ड अथवा आईडी कार्ड ई- पास के बतौर मान्य होगा।

इन गतिविधियों की नहीं होगी अनुमति..

छूट वाले इलाकों में भी स्थानीय रहवासियों को अनावश्यक घूमने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज, क्लब, स्वीमिंग पुल आदि पहले की तरह बंद रखे जाएंगे। शादी- ब्याह, सोशल गैदरिंग आदि की अनुमति भी नहीं होगी।

इन इलाकों में होगा पूरा लॉकडाउन..

शहरी इलाकों के साथ ही महू, राऊ, बेटमा, गौतमपुरा, देपालपुर और सांवेर में पहले की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा।यहां क्षेत्रीय एसडीएम आवश्यक सामग्री की आपूर्ति के लिए रोस्टर बनाएंगे। किसानों को नियमों के तहत कृषि कार्य की अनुमति होगी।

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