नियम- शर्तों के साथ फल मंडी खोलने को प्रशासन की हरी झंडी

  
Last Updated:  June 15, 2020 " 03:20 pm"

इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह ने देवी अहिल्याबाई होलकर फल मण्डी प्रांगण में फलों के थोक क्रय-विक्रय की अनुमति के संबंध में पूर्व में जारी आदेश की शर्त/प्रतिबंधों को शिथिल करते हुए सोमवार को नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अब मण्डी में फलों के थोक क्रय- विक्रय की अनुमति सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगी।

केवल लाइसेंस धारी व्यापारी ही कर सकेंगे कारोबार।

जारी आदेशानुसार फल मण्डी प्रांगण में केवल लाइसेंस धारी थोक/आढ़तिया व्यापारी द्वारा ही फलों का क्रय-विक्रय किया जाएगा। मण्डी प्रशासन सख्ती के साथ इसका पालन सुनिश्चित करवाएगा। किसी भी प्रकार के खेरची एवं बगैर लायसेंसी व्यापारी को मण्डी में प्रवेश की अनुमति नहीं रहेगी। इसी प्रकार उपभोक्ताओं/फुटकर/खेरची विक्रय का व्यापार प्रतिबंधित रहेगा।

फल मण्डी के व्यापारियों के वाहन आवगमन हेतु नया गेट(कोल्ड स्टोर के पास) खुला रहेगा वे इसी गेट से आवागमन करेंगे। अन्य गेट से प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। उक्त नये गेट से केवल फल व्यापारी ही आ जा सकेंगे। अन्य सब्जी आदि के व्यापारियों का प्रवेश इस गेट से प्रतिबंधित रहेगा।

वाहनों की पार्किंग मंडी के बाहर होगी।

व्यापारियों की कार, मोटरसाइकिल आदि वाहनों की पार्किंग फूल मण्डी सर्विस रोड़ पर रहेगी। इन वाहनों का प्रांगण में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मण्डी में केवल थोक व्यापार ही किया जा सकेगा अर्थात मण्डी में एक क्विटंल से कम फलों का व्यापार नहीं किया जा सकेगा। खेरची व्यापार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। मण्डी में खेरची व्यापार के उद्देश्य से आने वाले मोटर साईकिल, साइकिल, पैंसेजर रिक्शा आदि छोटे वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल थोक व्यापार की दृष्टि से लोडिंग रिक्शा, पिकअप, आयशर आदि बड़े वाहनों को प्रवेश पर्ची के आधार पर दिया जायेगा। मंडी में सौदा होने पर संबंधित अधिकृत अनुज्ञप्तिधारी थोक/आढ़तिया व्यापारी द्वारा एक पर्ची अपने हस्ताक्षर से जारी की जायेगी। इसी पर्ची से ही इन बड़े वाहनों को मण्डी प्रांगण में प्रवेश दिया जायेगा। मण्डी में अनावश्यक भीड़ न हो, इसलिये प्रत्येक फर्म का एक व्यक्ति, एक मुनिम और पाँच लेबर इस प्रकार कुल 07 व्यक्ति एक फर्म के उपस्थित रह सकेंगे। किसानों द्वारा माल जिन वाहनों में लाया जायेगा वह तत्काल खाली कर, वाहन मण्डी प्रांगण से बाहर किये जायेंगे। यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी व्यापारी खेरची व्यापार करता पाया जायेगा तो इस आदेश का उल्लंघन मानकर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए उसकी दुकान सील कर दी जाएगी।

नियमों का पालन करवाएगी व्यापारियों की कमेटी।

व्यवस्थाओं के समन्वय एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से मण्डी व्यापारियों प्रकाश परीडवाल, सरदारभाई गन्नेवाले, मनोहर धवन, नरेश फंदवानी, गोविन्द पाठेजा एवं सुधीर सिंह(पूर्व सचिव मण्डी) की एक अशासकीय कमेटी बनाई गई है। उक्त कमेटी के सदस्य मौके पर उपस्थित रहकर अपने समक्ष पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डों का पालन करवाते कारोबारी गतिविधियां संपादित करवाएंगे। मण्डी में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मापदण्डों का पालन पूर्ण रूप से हो रहा है कि नहीं है इसके पर्यवेक्षण एवं समस्त व्यवस्थाओं के समन्वय हेतु शासकीय प्रतिनिधि के रूप में सचिव कृषि उपज मण्डी इन्दौर मानसिंह मुनिया को नियुक्त किया गया है। श्री मुनिया द्वारा सतत निरीक्षण कर सुनिश्चित् कराया जायेगा कि मास्क, सेनेटाइजर आदि स्वास्थ्य मापदण्डों का पूर्ण से पालन हो रहा है कि नहीं, यदि कहीं इनका उल्लंघन पाया जाता तो संबंधित त्रुटिकर्ता के विरूद्ध तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करवाएंगे। उक्त कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होगा, सेनिटाइजर, ग्लब्स का उपयोग भी करना होगा। मास्क, ग्लब्स, सेनेटाइजर उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित नियोक्ता की होगी।

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