इंदौर : कोरोना संक्रमण के लगभग नियंत्रित होने और संक्रमण दर न्यूनतम स्तर तक पहुंचने के चलते प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है।
इसके तहत तमाम बाजार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान व निजी दफ्तर अब सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुले रह सकेंगे।
सभी शासकीय, अर्द्ध शासकीय, निगम मंडल के कार्यालय अधिकारी, कर्मचारियों की शतप्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।
जिम व फिटनेस सेंटर्स 50 फ़ीसदी उपस्थिति के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रात 8 बजे तक संचालित हो सकेंगे।
सभी खेलकूद स्टेडियम खोंलने की अनुमति दी गई है पर दर्शकों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुले रहेंगे, लेकिन सिनेमाघर, थिएटर, स्वीमिंग पुल बन्द रहेंगे।
सभी रेस्टोरेंट्स व क्लब 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। होटल व लॉज पूरी क्षमता के साथ खुल सकेंगे।
विवाह समारोह में अब दोनों पक्षों के मिलाकर 50 लोग शामिल हो सकेंगे।
अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
पूजा व अन्य धार्मिक स्थल खुले रह सकेंगे पर एक समय मे 6 से ज्यादा लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
सभी औद्योगिक व निर्माण इकाइयां पहले की तरह चलती रहेंगी।
सभी राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक व सामाजिक गतिविधियां जिनमें जनसमूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगी।
स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, शैक्षणिक प्रशिक्षण आदि बन्द रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेगी।
नगरीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
प्रत्येक रविवार को नगरीय क्षेत्रों में जनता कर्फ्यू रहेगा। इसकी अवधि शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगी।
अंतरराज्यीय और प्रदेश के अंदर माल व सेवाओं का आवागमन निर्बाध रूप से जारी रहेगा।