इंदौर : अवयस्क बालिका को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 25.02.2023 को न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, तेरहवें अपर सत्र न्याययाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) , इंदौर ने विशेष प्रकरण क्रमांक 1969/2018 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी श्रीकृष्ण उर्फ राहुल, उम्र 34 वर्ष, निवासी मानवता नगर इंदौर को धारा 376 (1) में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं धारा 366 भा.दं.वि. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और कुल 5000 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर और सहयोगी अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
ये था मामला।
जिला अभियोजन अधिकारी के अनुसार दिनांक 25.05.2018 को बालिका के पिता ने पुलिस थाना लसूड़िया, इंदौर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि वह ग्राम टांडी, पोस्ट पुराउना, थाना अतराईला, रीवा, हाल मुकाम 136, स्लाइस 04, स्कीम नंबर 78, इंदौर में रहता है तथा सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता है। दिनांक 24.05.2018 को वह ड्यूटी पर था तथा पत्नी, बच्चे और पीड़ित बालिका घर पर थे। वह शाम को ड्यूटी से आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि पीड़ित बालिका को कोई अज्ञात बदमाश बहला-फुसलाकर ले गया है। उन्होंने बालिका को तलाश किया, किन्तु कोई पता नहीं चला। बालिका के पिता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना लसूड़िया, इंदौर में गुमशुदा व्यक्ति पंजीकरण दर्ज कर अपराध क्रमांक 436/2018 अंतर्गत धारा 363 भा.दं.सं. की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। बालिका को दस्तयाब कर कथन लेखबद्ध करवाए गए और धारा 366, 376(2) भा.दं.वि. एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का इजाफा कर संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।