इंदौर : महानगर में यातायात प्रबंधन एवं सड़क दुर्घटना में कमी लाने के उद्देश्य से आईटीएमएस सिस्टम स्थापित किया गया है, इस सिस्टम के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ई-चालान बनाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में ऐसे 283 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है।
दरअसल, दिनांक 24 फरवरी 2024 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यातायात नियमों का पालन करवाने व आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था, इसी क्रम में आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों की सूची तैयार की गई है। इसमें ऐसे 283 वाहन हैं, जिनके द्वारा विगत 6 माह में पांच या पांच से अधिक बार रेड लाइट का उल्लंघन किया है। उक्त सूची में ऐसे भी वाहन चालक हैं जिन्होंने 16 से 25 बार नियमों का उल्लंघन किया है। इसमें 1 वाहन चालक ने 25 बार, 7 वाहन चालकों ने 15 से 20 बार, 2 वाहन चालक ने 13 बार, 10 वाहन चालकों ने12 बार, 10 वाहन चालकों ने, 11 बार, 23 वाहन चालकों ने 9 बार, 37 वाहन चालकों ने 8 बार, 49 वाहन चालकों ने 7 बार, 102 ने 6 बार, 10 ने 5 बार और 4 वाहन चालको ने 4 बार रेड लाइट का उल्लंघन किया है।
ऐसे सभी वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण के लिए मोटरयान अधिनियम की धारा 19 (डी) के अंतर्गत क्षेत्रीय p
परिवहन अधिकारी के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है।ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित। होने के बाद वाहन चालक निलंबन अवधि के दौरान वाहन चलाने के लिए पात्र lनहीं होगा, यदि वह निलंबन अवधि के दौरान वाहन चलाता है और किसी दुर्घटना में शामिल होता है तो चालक को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 182 के तहत दंडित किया जाएगा। चालक को वाहन के बीमा का लाभ भी बीमा कंपनी द्वारा नहीं दिया जाएगा।