फर्जी नक्शा एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 4 रो हाउस का किया था निर्माण।
इंदौर : जोन क्रमांक 14 वार्ड क्रमांक 82 के तहत प्लॉट नंबर D 20, 21 एवं 22 सुदामा नगर में ले आउट में ऑडिटोरियम कम्युनिटी हॉल की जमीन पर 4 रो हाउस का निर्माण अवैध तरीके से करने पर नगर निगम के रिमूवल विभाग द्वारा 4 रो हाउस हटाने की कार्रवाई की गई।
बता दें कि जोन क्रमांक 14 वार्ड क्रमांक 82 के तहत भवन स्वामी महेंद्र जैन द्वारा प्लाट नं. डी 20 डी 21 एवं डी 22 सुदामानगर के ले-आउट में ऑडिटोरियम / कम्युनिटी हॉल की जमीन पर 4 रो हाउस का निर्माण किया गया था। इस संबंध में निगम द्वारा पूर्व में सूचना पत्र, कारण बताओं सूचना पत्र जारी किए गए पर भवन स्वामी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। काम बंद करने की सूचना के बाद भी भवन स्वामी द्वारा सतत् निर्माण कार्य जारी रखा गया। अंतिम आदेश क्र 69 दिनांक 28/01/2022 जारी किए जाने के बाद मृदूल पुरूषोत्तम मंत्री के नाम से जवाब पेश किया गया, जिसमें संलग्न दस्तावेज के साथ किसी भी प्रकार की निर्माण स्वीकृति या निर्माण हेतु मानचित्र या अन्य निर्माण संबंधी दस्तावेज पर्याप्त समय दिए जाने के बाद भी प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे यह प्रतीत हुआ कि भवन स्वामी द्वारा किया गया निर्माण अवैध है।
उक्त निर्माण के संबंध में शिकायत भी प्राप्त हुई थी कि भवन स्वामी द्वारा मकान विक्रय करने के उद्देश्य से जनता को भ्रमित करने हेतु प्लाट नं. डी 20 डी 21 एवं डी 22 सुदामा नगर का फर्जी नक्शा एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार किए गए हैं।
शिकायतकर्ता द्वारा स्वीकृत कराया गया नक्शा प्लाट नं 2001 सेक्टर डी सुदामा नगर इंदौर के नक्शे में उल्लेखित जैसा ही है।
भवन स्वामी द्वारा फर्जी नक्शा एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार करने पर निगम द्वारा अंतिम सूचना पत्र जारी करते हुए रिमूवल की कार्रवाई कर 4 अवैध रो हाउस निर्माण को जेसीबी एवं पोकलेन के माध्यम से हटाने की कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान उपायुक्त लता अग्रवाल, भवन अधिकारी अश्विन जनवदे, रिमूवल सहायक बबलू कल्याणे एवं निगम रिमूवल की टीम उपस्थित थी।