गालियां देने से मना करने पर गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद

  
Last Updated:  July 11, 2024 " 11:37 pm"

इंदौर : भददी गालियां देने से मना करने पर हुए विवाद में गोली मारकर हत्‍या करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्‍तव ने बताया कि न्‍यायालय – नवम अपर सत्र न्‍यायाधीश जितेंद्र सिंह कुशवाह इन्‍दौर ने थाना एम.आई.जी., जिला इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 164/2016 में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्‍त इस्माइल, उम्र 27 वर्ष निवासी 95/ए राजा कॉलोनी खजराना जिला इंदौर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास, धारा 307 भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावास, धारा 25(1-बी) (ए) आयुध अधिनियम में 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6000/- रुपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुरेंद्र सिंह वास्‍केल द्वारा की गई।

उक्‍त प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को जघन्‍य एवं चिन्हित प्रकरण की सूची मे रखा गया, जिसकी प्रतिमाह समीक्षा करते हुए अभियोजन द्वारा प्रकरण के प्रत्‍येक पहलु को बारिकी से न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत करते हुए साक्षियों के साक्ष्य करवाए गए। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

ये था मामला :-

दिनांक 14.03.2016 को दोपहर लगभग 03:30 बजे फरियादी समीर एवं उसका दोस्त फुरकान पैदल घर से फिरोज की चाय की दुकान पर गये थे, वहां पर इस्माइल व गोलू पहले से खड़े चाय पी रहे थे।इस्माइल ने गोलू को मजाक में भद्दी गालियां दीं जिस पर से फरियादी समीर एवं फुरकान ने इस्माइल को बोला कि यहां गाली मत दे। इस पर इस्माइल ने उन्‍हे भी गंदी गंदी गालियां दी। उस समय मामला शांत हो गया और वे वहा से चले गए। शाम को 05:45 बजे समीर एवं फुरकान दोनों मोटरसाइकिल से युरेका अस्पताल जा रहे थे । फिरोज की चाय की दुकान के सामने जैसे ही पहुंचे तो वहा इस्माइल एवं एक अन्‍य व्‍यक्ति इमरान अपनी अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर बात कर रहे थे । तभी फरियादी समीर को उसके दोस्‍त फुरकान ने, जो उसकी मोटरसाईकिल के पीछे बैठा था बोल कि गाडी इस्माइल के पास ले ले तो वह गाडी इस्माइल के पास ले गया । फिर उन्‍होने इस्माइल से दिन में उन्हें गालियां देने पर जवाब तलब किया इस पर इस्माइल ने गंदी गालियां देते हुए छोटी बन्दूक कमर में से निकाल कर फुरकान को मारने के लिये गोली चलाई जो फुरकान को दाहिने तरफ पसली में लगी। फुरकान अटाले वाली गली तरफ भागा तो इस्माइल ने पीछे से बन्दूक से दो गोलियां और चलाई जो फुरकान के पैर व हाथ में लगी। फिर आरोपी इस्माइल ने फरियादी समीर को मारने के लिए गोली चलाई तो वह मोटरसाईकिल से कूद गया जिससे उसे गोली नही लगी। तभी आरोपी इस्माइल के साथ बात कर रहे इमरान ने यह बोलते हुए उसे रोकना चाहा कि सबको मारेगा क्‍या तो इस्माइल ने पलटकर इमरान को भी गोली मारी जो छाती में बांयी तरफ लगी जिससे वो गिर गया। बाद में आरोपी इस्माइल वहां से भाग गया । गोली लगने से घायल फुरकान व इमरान को उठाकर ऑटो में बैठाकर लाइफ लाइन अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद इमरान को मृत घोषित कर दिया। फुरकान को इलाज हेतु भर्ती किया गया। हत्या व जानलेवा हमले की इस घटना को लेकर आरोपी इस्माइल के विरूद्ध अपराध क्रमांक 164/16 अंतर्गत धारा 302, 307, 294 भा.द.सं के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पश्‍चात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर से आरोपी को उक्‍त दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

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