इंदौर : घरेलू गैस सिलेंडर एवं केरोसिन का व्यवसायिक उपयोग करने वाले आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन, ने बताया दिनांक 06/03/2023 न्यायालय रावेंन्द्र कुमार सोनी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, इंदौर ने थाना अन्नपूर्णा जिला इंदौर के आपराधिक प्रकरण क्रमांक 23858/2010 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी प्रकाश पिता भैरूलाल निवासी भवानी प्रताप नगर इंदौर को धारा 3 सहपठित धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 2000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमिता जायसवाल द्वारा की गई।
परिवादी का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 10.08.2010 को परिवादी / अभियोगी प्रदीप जैन ने थाना अन्नपूर्णा, इंदौर म.प्र. में लिखित सूचना दी कि दिनांक 07.08.2010 को खाद्य अधिकारी के साथ प्रतिष्ठान अन्नपूर्णा स्वीटस सेंटर के 09ए, 03ए एवं 572-ए सुदामा नगर सेठी गेट, इंदौर स्थित कारखानों की जांच के दौरान सरकारी गैस कंपनी इण्डेन के घरेलू गैस सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का 90 लीटर केरोसीन का व्यवसायिक दुरूपयोग व संग्रह पाया गया। मौके पर अभियुक्त द्वारा कोई वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गए। इसके चलते संपत्ति मुताबिक जब्ती पत्रक जब्त की गई। जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेंडर एवं नीला केरोसिन सुपुर्दगी पर दिया गया। मौका पंचनामा बनाया गया। उक्त शिकायत एवं दस्तावेजों के आधार पर थाना अन्नपूर्णा में अपराध क्रमांक 509/2010 अंतर्गत 3 सहपठित धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गयी। विवेचना के दौरान गवाहों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफतार किया गया। आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।। जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई।