इंदौर : रेमडेसीवीर इंजेक्शन की ब्लेक मार्केटिंग करने वाले 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच इन्दौर ने बाणगंगा पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर लवकुश चौराहे के पास से इन्हें पकड़ा गया।
पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से कुल 5 नग रेमडेसीवीर इंजेक्शन के साथ सफेद रंग की कार व नगदी 60,650 रूपए भी जब्त किए गए हैं।
जरूरत मंद एवं आम जनता की मजबूरी का फायदा उठाकर रेमडेसीवीर इंजेक्शन ऊंची कीमत पर बेचने की फिराक मे थे आरोपी। पुलिस ने जब्त किए गए रेमडेसीवीर इंजेक्शन की कीमत करीब 50,000 रूपए बताई है।
आरोपी प्रायवेट अस्पतालों मे मेल नर्स के बतौर काम करते हैं। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम संदीप ओझा पिता रामजीवन ओझा उम्र 32 साल निवासी ए-1/101 ,करोल बाग सांवेर रोड इन्दौर स्थाई पता- श्री आनंदपुर ट्रस्ट सुखपुर अस्पताल तहसील ईशागड जिला अशोकनगर (म.प्र.), चिरंजीव भारव्दाज पिता रूपसिंह उम्र 29 साल निवासी सिल्वर सी-1 करोल बाग थाना बाणगंगा जिला इन्दौर एवं हरिराम केवट पिता गणेश राम केवट उम्र 26 साल निवासी 501 हरसिंगार बिल्डिंग बाणगंगा जिला इन्दौर एवं सोनू बैरवा पिता कन्हैया बैरवा उम्र 26 साल निवासी करोल बाग सी-1/613 थाना बाणगंगा जिला इन्दौर होना बताए हैं।चारों आरोपीगणों ने पूछताछ मे मेल नर्स की नौकरी करना स्वीकार कर उक्त रेमडीसीवर इंजेक्शन कोविड पॉजिटिव मरीजों के परिजनों से बुलवाकर मरीजों को ना लगाते हुए उन्हें चुराने की बात कबूली। उन्होंने चुराए गए इंजेक्शन ऊंची कीमत पर अन्य कोविड पॉजिटिव मरीज व ग्राहकों को विक्रय करना स्वीकार किया। आरोपियों ने आज दिनांक तक 30 से अधिक रेमडेसीवीर इंजेक्शन की ब्लेक मार्केटिंग करते हुए 25000 से 40000 रूपए प्रति इंजेक्शन की दर से विक्रय कर लाखों रूपए कमाना भी कबूला। चारों आरोपीगणों के विरूध्द थाना बाणगंगा जिला इन्दौर में अपराध क्रमांक 570/21 धारा 420,188 भादवि, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 व म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद एक्ट 1956-57 की धारा 24 का मामला पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया है ।
चार रेमडेसीवीर के साथ चार आरोपी गिफ्तार, कार व 60 हजार से अधिक नकद राशि बरामद
Last Updated: April 30, 2021 " 04:13 pm"
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