ट्रेनों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री लेकर यात्रा न करें..

  
Last Updated:  November 18, 2023 " 07:52 pm"

डीआरएम रजनीश कुमार ने यात्रियों से की अपील।

ऐसा करने पर जुर्माना व जेल की सजा दोनों हो सकती है।

रतलाम : मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार ने यात्रियों से आग्रह किया है कि सुखद एवं सुरक्षित यात्रा के लिए वे अपने साथ किसी भी प्रकार के ज्‍वलनशील पदार्थ जैसे गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, स्‍टेाव माचिस, सिगरेट लाइटर, पटाखे इत्‍यादि लेकर न चलें, यह आपके साथ-साथ अन्‍य यात्रियों एवं रेल प्रशासन के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है।

श्री कुमार ने बताया कि रेलवे अधिनियम 1989 की धरा 67, 164 एवं 165 के अनुसार, रेल यात्रा के दौरान ज्‍वलनशील एवं विस्‍फोटक सामग्री ले जाना एक दंडनीय अपराध है, यदि ऐसा करते पाए जाते हैं तो सख्‍त जुर्माना या जेल या दोनों सजा का प्रावधान है। यात्री अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। ज्‍वलनशील सामग्री लेकर रेल यात्रा बिल्‍कुल न करें। इसके साथ ही साथ रेलवे स्‍टेशन परिसर, प्‍लेटफॉर्म एवं ट्रेन में सिगरेट, बीड़ी या अन्‍य किसी भी प्रकार का धूम्रपान वर्जित है।

डीआरएम कुमार ने बताया कि 01 नवम्‍बर, 2023 से 16 नवम्‍बर, 2023 तक रतलाम मंडल पर ट्रेनों में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री ले जाए जाने के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान 6 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें रतलाम में 3, इंदौर में 2 एवं देवास में एक प्रकरण शामिल है। इस अभियान में लगभग 25 हजार रूपये के पटाखे जब्‍त किए गए। इसके अतिरिक्‍त 17 नवम्‍बर, 2023 से 24 नवम्‍बर, 2023 तक वाणिज्‍य विभाग द्वारा जांच अभियान चलाया जा रहा है। रतलाम मंडल द्वारा पैसेंजर अनाउंसमेंट सिस्‍टम, पोर्टेबल स्‍पीकर एवं सोशल मीडिया के माध्‍यम से भी इस संबंध में यात्रियों के मध्‍य जागरुकता लाने का कार्य किया जा रहा है।

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