जप्त शराब और वाहन की कीमत लगभग 16 लाख 48 हजार।
इंदौर : कलेक्टर इलैया राजा टी के आदेश व सहायक आबकारी आयुक्त इन्दौर मनीष खरे के निर्देशन में आबकारी विभाग अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान चला रहा है।
इसी कड़ी में दिनांक 21 सितंबर को मुखबिर सूचना पर राऊ बायपास चौराहा के पास से 04 पहिया वाहन ट्रैक्स तूफान क्रमांक MP 09 BG 3039 में 90 पेटी विदेशी मदिरा (810 बल्क लीटर) लन्दन प्राइड का अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया। अवैध शराब का परिवहन कर रहे आरोपी (1) जितेंद्र पिता दशरथ केवडा निवासी केशरपुरा धार और (2) आकाश पिता लक्ष्मण चौहान निवासी केशरिया जिला धार को गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क एव 34(2) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं।
प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि वाहन चालक द्वारा आबकारी टीम को देखकर टीम पर वाहन चढ़ाने का प्रयास किया गया । टीम द्वारा जान पर खेलकर वाहन को कब्जे में लिया गया। जब्त शराब एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 16 लाख 48 हजार रूपए बताया गया है।
इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी राजीव द्विवेदी, उप निरीक्षक शालिनी सिंह वृत आतंरिक 02, आरक्षक सतेज कोपरगांवकर, सुरेश चौघड,मुकेश रावत नवागत आरक्षक राजू, तरूण, रोहित, विकास एवं वीरेंद्र का सराहनीय योगदान रहा।