रहवासियों को मात्र निजी प्लाटों का प्रशासनिक अनापत्ति पत्र मान्य नहीं।
इंदौर : तुलसी नगर कॉलोनी के रहवासियों का प्रतिनिधिमंडल शम्भुनाथ सिंह, के के झा, राजेश तोमर, शिव बहादुर सिंह, संजय यादव के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर इलैया राजा टी से अत्यंत सौहार्दयपूर्ण वातावरण में मिला।
जिला प्रशासन विवाद रहित भूमि निजी भूमि पर काटे गए भूखंडों का होगा नियमितीकरण।
प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कलेक्टर ने रहवासियों को तुलसी नगर के नियमितीकरण में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन द्वारा गठित कमेटी द्वारा प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला प्रशासन द्वारा तुलसी नगर की समस्त विवाद रहित निजी भूमि पर काटे गए प्लाटों का नगर निगम द्वारा नियमितीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इंदौर नगर निगम को सौंपी जा रहा है। जिला प्रशासन से निजी प्लाटों का अनापत्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नगर निगम द्वारा तुलसी नगर के विवाद रहित भूभागों के नियमितीकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी।
कॉलोनी की शेष भूमि को नगर भूमि सीमा अधिनियम की धारा 19 (5 ) तथा 20 (क) से विमुक्त करने के लिए प्रमुख सचिव को लिखा पत्र।
कलेक्टर ने रहवासियों से कहा कि तुलसी नगर का शेष भूभाग जहाँ पुराने सीलिंग एक्ट की धाराओं का उल्लंघन हुआ है, उसे नगर भूमि सीमा अधिनियम की धारा 19 (5 ) तथा 20 (क) से विमुक्त कर प्रदेश शासन द्वारा अनापत्ति पत्र प्रदान करने हेतु उनके द्वारा प्रमुख सचिव (नगरीय विकास एवं आवास )एवं प्रमुख सचिव (राजस्व ), मध्यप्रदेश शासन को पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश शासन के सम्बंधित विभागों द्वारा उपरोक्त अधिनियम की उन धाराओं को शिथिल करने के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया जा सकेगा। प्रतिनिधिमंडल में तुलसी नगर की महिलाएं भी शामिल थी
सीलिंग एक्ट की धाराओं के शिथिलीकरण के लिए रहवासी मुख्यमंत्री से मिलेंगे।
इस बीच तुलसी नगर के रहवासियों ने कलेक्टर द्वारा मात्र तुलसी नगर के विवाद रहित निजी प्लाटों पर अनापत्ति पत्र देने के बात पर अपनी असहमति व्यक्त की है। श्री तुलसी सरस्वती सोशल वेलफेयर सोसाइटी के राजेश तोमर, के के झा, शम्भुनाथ सिंह, संजय यादव, राहुल ठक्कर, महिप ढिंग ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा 2500 प्लाटों में से मात्र 500 निजी प्लाटों की अनापत्ति पत्र दी जाने की बात की जा रही है। इस स्थिति में तुलसी नगर के अधिकांश प्लाट नियमितीकरण की प्रक्रिया से वंचित रहेंगे जो कॉलोनी के रहवासियों को मान्य नहीं है। सोसायटी के पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में जनसुनवाई यात्रा के दौरान सीलिंग एक्ट के प्रावधानों में शिथिलता प्रदान कर समस्त तुलसी नगर के नियमितीकरण का आश्वासन दिया गया था। रहवासियों ने कहा कि कलेक्टर द्वारा प्रमुख सचिव (रेवेन्यू, नगरीय विकास एवं आवास) को भेजे गए पत्रों के आधार पर वो एक दो दिनों में स्थानीय विधायक महेंद्र हार्डिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलकर नगर भूमि सीमा अधिनियम की धारा 19 (5 ) तथा 20 (क) के शिथिलीकरण का त्वरित रूप से आदेश पारित करने की मांग करेंगे, जिससे आचार संहिता लगने से पूर्व तुलसी नगर का नियमितीकरण किया जा सके।