नई दिल्ली : कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन की कमीं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को 14वें दिन भी सुनवाई जारी रही। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत पर केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं।
हाईकोर्ट का कड़ा रुख।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने एएसजी चेतन शर्मा से कहा, ‘माफ कीजिए शर्मा जी. आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं. आप असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं? यह एक भावनात्मक मामला है। लोगों का जीवन दांव पर लगा है। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई, टैंकर्स का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसपर हाईकोर्ट ने कहा, अगर महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की खपत कम है, तो वहां से टैंकर दिल्ली भेजे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली को 700MT ऑक्सीजन देने को कहा है, ऐसे में उसे इतना मिलना ही चाहिए।
आईआईएम, आईआईटी को सौंपे ऑक्सीजन टैंकरों का प्रबंधन।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि पूरा देश ऑक्सीजन के लिए रो रहा है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति के लिए केंद्र आईआईएम के विशेषज्ञों और प्रतिभाशाली लोगों की राय ले सकता है। यदि आप (केंद्र) ऑक्सीजन टैंकरों का मैनेजमेंट आईआईटी या आईआईएम को सौंपते हैं तो ये लोग ज्यादा बेहतर काम करेंगे।