खरगौन : नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को खरगौन के भीकनगांव न्यायालय ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन कार्यालय खरगौन के मीडिया प्रभारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि 17 मई 2019 की रात आरोपी महेन्द्र ने पीडिता को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर बुलाया और मोटरसायकल पर बिठाकर धूले महाराष्ट्र ले गया। वहां उसे झोपडी में रखा। इस दौरान आरोपी ने पीडिता के साथ कई बार दुष्कर्म किया।उसने पीडिता को धमकी दी कि यदि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता के परिजनों ने पुलिस थाना गोगावां पर दर्ज कराई थी। पुलिस थाना गोगावां ने 03 जून 2019 को आरोपी महेन्द्र उम्र 20 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पीडिता को बरामद कर लिया। पुलिस थाना गोगावां द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय भीकनगांव में प्रस्तुत किया गया। अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव नंदराम परमार ने आरोपी को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 7000 रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन भीकनगांव एडीपीओ गजानंद खन्ना द्वारा किया गया।