इंदौर : अवयस्क बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले अभियुक्त को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 08.02.2022 को न्यायालय- श्रीमती नीलम शुक्ला, 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्यायालय ने थाना क्षिप्रा जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 189/2017, में निर्णय पारित कर आरोपी केसरदास निवासी- क्षिप्रा जिला इंदौर को दोषी करार दिया। उसे धारा 376(2)(आई) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भा.दं.सं. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 7000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास भी पृथक से भुगताए जाने का ओदश दिया गया । प्रकरण में अभियोजन कि ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर द्वारा की गई।
नाबालिग बालिका के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास
Last Updated: February 8, 2022 " 11:53 pm"
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