60 करोड़ रुपये के अवार्ड पारित।
18 करोड़ रुपये टैक्स के बतौर प्राप्त हुए।
इंदौर : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार शनिवार,14 दिसम्बर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला, सभी तहसील व श्रम न्यायालय में किया गया।इस दौरान कुल 13,397 प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामें से किया गया।
जिला न्यायालय इंदौर में लोक अदालत का शुभारंभ राष्टपिता महात्मा गांधी की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायालय में पदस्थ समस्थ न्यायाधीशगण, कर्मचारी एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आसिफ अहमद अब्बासी ने बताया की जिला मुख्यालय के साथ ही बाह्यवर्ती न्यायालय डॉ. अंबेडकर नगर, देपालपुर, सांवेर एवं हातोद तथा श्रम न्यायालय में प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित कुल 83 खण्डपीठों में मोटर दुर्घटना क्लेम के 646 प्रकरण, सिविल के 94 प्रकरण, विघुत के 249 प्रकरण, चेक अनादरण के 958 प्रकरण, राजीनामा योग्य दाण्डिक के 242 प्रकरण, पारिवारिक विवाद के 177, श्रम के 86, बैंक रिकेवरी के 23 व अन्य राजीनामा योग्य 1866 इस प्रकार न्यायालयों में लंबित कुल 4341 मामलों का निराकरण आपसी राजीनामें के आधार पर कराया गया जिसमें लगभग 60 करोड़ रूपये की राशि के अवार्ड पारित किये गये। इसके अतिरिक्त बैंक, बीएसएनएल, विद्युत एवं नगर निगम के प्रीलिटिगेशन प्रकरण भी लोक अदालत में रखे गये थे, जिनमें कुल 9056 प्रकरणों का निराकरण किया जाकर लगभग 18 करोड़ रूपये की वसूली की गई।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय श्रीवास्तव ने नेशनल लोक अदालत की सफलता पर समस्थ न्यायाधीश, कर्मचारी, अधिवक्ता एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों का अभार व्यक्त किया है।