नई दिल्ली: नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिल सकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के बाद आयकर विभाग द्वारा सोनिया- राहुल के वित्त वर्ष 2011-12 के आयकर दस्तावेज़ों की दुबारा की जा रही जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद किसी तरह की कार्रवाई पर मामला लंबित रहने तक रोक लगाई है।
दिल्ली हाइकोर्ट ने सितम्बर में नेशनल हेराल्ड से संबंधित 2011-12 के आयकर आकलन को फिर से खोलने के आयकर विभाग के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ सोनिया, राहुल और ऑस्कर फर्नांडिस की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड का मामला बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था। उन्होंने लोवर कोर्ट में इसे लेकर आपराधिक मुकदमा भी दाखिल किया था। इस मामले में सोनिया, राहुल जमानत पर हैं।
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