इंदौर : चूड़ीवाले युवक की शिकायत पर उसके साथ मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने दूसरे पक्ष की शिकायत पर फरियादी चूड़ीवाले युवक के खिलाफ भी पास्को एक्ट सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ और फर्जी परिचय पत्र के मामले में बाणगंगा पुलिस ने यह कायमी की है।
नाबालिग छात्रा ने दर्ज कराई रिपोर्ट।
सोमवार को गोविंद नगर की ही रहने वाली एक नाबालिग छात्रा ने परिजनों के साथ बाणगंगा थाने पहुंचकर चूड़ीवाले युवक के खिलाफ आपत्तिजनक हरकत करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके मुताबिक चूड़ीवाले द्वारा छेड़छाड़ किए जाने के बाद ही लोगों ने पकड़कर उसकी पिटाई की। नाबालिग छात्रा की शिकायत पर चूड़ी वाले युवक के खिलाफ पास्को एक्ट की धारा 7 व 8 और भादवि की धारा 354, 354 क, 467, 468, 471, 420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने चूड़ी वाले के खिलाफ भी प्रकरण दर्ज किए जाने की पुष्टि की है।
दोनों पक्षों के खिलाफ की गई कानूनी कार्रवाई।
मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ट्वीट कर कहा है कि इंदौर में दो समुदायों के बीच हुए विवाद में दोनों पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने गृह विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक विशेष समुदाय का व्यक्ति हिन्दू नाम रखकर चूड़ियां बेच रहा था, जिसके कारण सारा विवाद हुआ।