बड़े बकायादारों के खिलाफ नगर निगम ने शुरू की जब्ती,कुर्की की कार्रवाई

  
Last Updated:  March 18, 2023 " 08:15 pm"

सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए बकायादारों के नाम के बोर्ड।

कर की राशि बकाया होने पर वक्फ बोर्ड की 14 दुकानें की सील।

बकाया राशि जमा नही करने पर शराब व्यवसायी जसप्रीत भाटिया की संपत्ति सील की।

इंदौर : शहर के ऐसे बकायादार जिनके द्वारा संपत्ति कर एवं अन्य करों की बकाया राशि का बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है, ऐसे बकायेदारों का नाम सार्वजनिक करने के साथ संबंधित बकायादारों के घर एवं क्षेत्र के आसपास निगम राजस्व वसूली अभियान के तहत उनके नाम का अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इसी के साथ बकायादारों के नाम के फ्लैक्स बोर्ड सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं।

शनिवार को शहर के समस्त जोन क्षेत्र में सहायक राजस्व अधिकारी और बिल कलेक्टर द्वारा राजस्व वसुली अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जोन क्र. 11 वार्ड क्र. 55 स्थित वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पिन क्र. 1001111521 सम्पत्ति करदाता शांति बाई इलियास बी पता 14/1 उषा गंज इन्दौर पर 1,45,02487 रुपये राशि बकाया होने से वक्फ बोर्ड की 14 दुकानें जिनमें किराना, जनरल स्टोर, गैरेज, बेकरी व अन्य दुकानें संचालित की जा रही थी को सील करने की कार्रवाई की गई।

इसके साथ ही सहायक राजस्व अधिकारी जोन 07 द्वारा इन्दौर विकास प्रधिकरण की योजना क्र. 78 पार्ट 2 एवम योजना क्रमांक 114 पार्ट 1 वार्ड क्र. 32 -34 स्थित भूखण्ड धारकों के भूखंडों के सम्पत्ति कर की देयक बकाया राशि होने से नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 173,174 एवं 175 के अन्तर्गत उक्त राशि की वसूली हेतु प्लाटों की जब्ती, कुर्की की गई। सहायक राजस्व अधिकारी जोन क्रमांक 19 व राजस्व टीम द्वारा वार्ड क्रमांक 76 के तहत शराब व्यवसायी जसप्रीत सिंह भाटिया की सतगुरू प्राइज 11 भिचौली मर्दाना स्थित संपति पर बकाया राशि होने से उक्त संपत्ति में स्थित प्रकोष्ठ पर जब्ती/कुर्की और सील करने की कार्रवाई की गई। साथ ही वार्ड क्रमांक 50 के तहत फारूख पिता सरदार पटेल, निवासी गणेश धाम कॉलोनी की संपत्ति पर राशि बकाया होने से संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की गई।

जोन क्रमांक 08 वार्ड 35 के तहत ग्राम शक्करखेड़ी संपत्ति कर खाता क्रमांक 1003886385 के संपत्ति कर बकाया वसूली की कार्रवाई के दौरान अवैधानिक रूप से संचालित ईट भट्ठे को तत्काल बंद नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

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