संभागायुक्त, कलेक्टर, निगमायुक्त सहित अन्य अधिकारियों को भेजा नोटिस।
इंदौर : प्रदेश की भाजपा सरकार और संगठन द्वारा निकाली जा रही ‘विकास यात्रा’ में सहभागिता का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने इंदौर संभाग आयुक्त, जिला कलेक्टर व निगम आयुक्त को लीगल नोटिस थमाया हैं। मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम और पूर्व महामंत्री दिलीप कौशल ने यह जानकारी दी।
विकास नहीं विनाश यात्रा।
उन्होंने कहा कि यह ‘विकास यात्रा’ नहीं, प्रदेश के पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भ्रष्टाचार, घोटालों, किसान आत्महत्याओं और माफ़ियाराज को याद दिला कर जनता के जख्मों पर नमक छिड़कने वाली ‘विनाश यात्रा’ है।
बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए हैं अधिकारी।
कांग्रेस नेता गौतम व कौशल का कहना है कि प्रदेश और इंदौर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विकास यात्रा में जिस तरह से सहभागिता जताने के साथ एक राजनीतिक दल को महिमामंडित कर रहे हैं, वो समझ से परे हैं। सत्ताधारी दल की चापलूसी करने की होड़ में इन प्रशासनिक अधिकारियों ने भाजपा के वफ़ादार कार्यकर्ताओं को भी जिस तरह से पीछे छोड़ा है, वह रवैया बेहद निंदनीय है।
किसी भी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी शिरकत नहीं कर सकते, यह नियम है। भाजपा नेताओं द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया है की यह यात्रा सरकार व संगठन द्वारा निकाली जा रही है, फिर भी स्थानीय प्रशासन और निगम के अधिकारी भाजपा की इस ‘प्रचार यात्रा’ को सफल बनाने के लिए प्रण-प्राण से जुटे हुए हैं, उससे न केवल जनहित के अन्य महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं बल्कि उनका यह कृत्य और व्यवहार नियम विरुद्ध, अनैतिक, पक्षपातपूर्ण और जनता पर अपने पद और रुतबे का बेज़ा प्रभाव डालने का एक स्पष्ट, सुनियोजित और निंदनीय प्रयास भी है।
इन अधिकारियों को भेजा नोटिस।
इसी संदर्भ में हमने यानि संतोष सिंह गौतम व दिलीप कौशल ने अपने अभिभाषक विभोर खंडेलवाल के माध्यम से इंदौर जिला प्रशासन, निगम के शीर्ष अधिकारियों, संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा, जिला कलेक्टर इलैया राजा टी और नगर पालिक निगम की आयुक्त प्रतिभा पाल को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि उनके द्वारा भाजपा की ‘विकास यात्रा’ में दर्ज कराई जा रही नियम विरुद्ध सहभागिता अखिल भारतीय सेवा नियमावली, 1968 का स्पष्ट उल्लंघन है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि उक्त अधिकारियों ने भाजपा का सहयोगी बन कर, उसके संगठन के साथ संयुक्त रूप से व्यवस्थाओं को संभाला है। उनके और उनके अधीनस्थों के द्वारा अपने फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम व ट्विटर जैसे आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स का जिस तरह से भाजपा के पक्ष में दुरुपयोग किया गया है वह सेवा नियमावली, 1968 के नियम 5(1) का उल्लंघन है।
नोटिस में इंदौर के सांसद व भाजपा के वरिष्ठ नेता शंकर लालवानी की पत्रकार-वार्ता का वह अंश भी सम्मिलित किया गया है जिसमें शंकर लालवानी स्पष्ट रूप से इसे भाजपा सरकार व संगठन की यात्रा बताते हुए इसमें अधिकारियों के भी सम्मिलित होने की बात खुलेआम कह रहे हैं।