मतगणना स्थल पर नहीं की जा सकेगी फोटो और वीडियोग्राफी
Last Updated: December 2, 2023 " 11:00 pm"
विधानसभा निर्वाचन-2023
मतगणना स्थल की 100 मीटर की परिधि में मोबाइल/सेल्युलर/कार्डलेस फोन/वायरलेस सेट का उपयोग प्रतिबंधित ।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश।
इंदौर : कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी ने इन्दौर जिले के सभी 09 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रविवार, 3 दिसम्बर 2023 को होनी वाली मतगणना के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। यह आदेश निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।
आदेश के अनुसार 3 दिसम्बर 2023 को मतगणना स्थल पर किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार की फोटो, वेडियोग्राफी को प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह मतगणना केन्द्र की 100 मीटर की परिधि के अन्दर मोबाइल, सेल्युलर, कार्डलेस फोन, वायरलेस सेट के उपयोग को भी प्रतिबंधित किया गया है।
उपर्युक्त प्रतिबन्ध भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत तथा जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत कर्मियों पर लागू नहीं होंगे।यह प्रतिबन्ध अन्य किसी नियम/आदेश के प्रतिबन्धों के अतिरिक्त होंगे। यदि कोई व्यक्ति इस प्रतिबन्धात्मक आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजित किया जाएगा।