इंदौर : चरित्र शंका के चलते लकड़ी के पटिये से पत्नीे की हत्या करने वाले पति एवं उसके साथी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय श्रीमान् मनोज कुमार तिवारी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, इंदौर, जिला इंदौर (मध्य प्रदेश) ने थाना एम.आई.जी., इंदौर के सत्र प्रकरण क्रमांक 652/2017, अपराध क्रमांक 352/2017 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण विनोद कुमार उम्र 32 वर्ष निवासी इंदौर को धारा 302 भा.दं.वि. में आजीवन कारावास एवं धारा 201/34 भा.द.वि. में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी किशनलाल, उम्र 63 वर्ष निवासी इंदौर को धारा 201/34 भा.द.वि. में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 6000 /- रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी आरती भदौरिया द्वारा की गई।
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