ठाणे की एक अदालत ने जारी किया आदेश।
गुरु गोलवलकर के खिलाफ एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने का मामला।
ठाणे की एक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को पूर्व आरएसएस प्रमुख गोलवलकर गुरुजी के खिलाफ एक्स पर एक कथित अपमानजनक पोस्ट अपलोड करने के मामले में हस्ताक्षर के साथ लिखित माफी मांगने का आदेश दिया है।
दरअसल, आरएसएस के स्वयंसेवक विवेक चंपानेरकर ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में कांग्रेस नेता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने कोर्ट से कहा था कि दिग्विजय सिंह ने 8 जुलाई, 2023 को सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाली थी।
गुरुवार को दिग्विजय सिंह की ओर से पेश वकील ने कोर्ट के समक्ष कहा कि आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट हटा दी गई है। इसलिए अब कोई वजह नहीं बचती है कि कांग्रेस नेता के खिलाफ अदालत में दायर मानहानि की शिकायत को आगे ले जाया जाए।
हालांकि, शिकायतकर्ता आरएसएस स्वयंसेवक विवेक चंपानेरकर के वकीलों ने दिग्विजय सिंह से लिखित माफी के बिना मामले को बंद करने का विरोध किया।
शिकायतकर्ता ने कोर्ट में किया था ये दावा
बता दें कि शिकायतकर्ता चंपानेरकर ने कोर्ट में दावा किया था कि सिंह की पोस्ट ने “आरएसएस की बदनामी की है और उसे (वादी) व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत किया है, इसलिए दिग्विजय सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाए और दंडित किया जाए ।
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