लूट के आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास

  
Last Updated:  January 6, 2020 " 03:25 pm"

इंदौर : करीब साढ़े पांच साल पूर्व खुड़ैल थाना क्षेत्र में लाखों रुपए कीमत के जेवरात लूट की घटना को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों अदालत ने दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्हें 100-100 रुपए के अर्थदंड से भी दण्डित किया गया है। आरोपियों के नाम सिकन्दर पिता जब्बार शेख उम्र 27 वर्ष निवासी बड़ा मोहल्ला बागली जिला देवास, किशोर पिता मुन्नालाल शर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी न्यू गौरी नगर इंदौर और रवि पिता मुन्नालाल जाट उम्र 24 वर्ष निवासी हाटपिपल्या देवास बताए गए हैं।
जिला अभियोजन अधिकारी मोहम्मद अकरम शेख ने बताया कि घटना 16 जून 2014 की है। ग्राम बावलिया खुर्द इंदौर निवासी फरियादी भेरूलाल सोनी ने खुड़ैल थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी डबल चौकी में ज्वेलरी की दुकान है। वह रोज घर से जेवर बेचने के लिए दुकान पर ले जाता है और शाम को साथ में लेकर आता है। 16 जून को भी वह जेवर लेकर अपने मित्र पण्डित मुरारीलाल तिवारी के साथ दुकान पर गया था। थोड़ी देर बाद एक दुबला-पतला युवक दुकान पर आया और सोने की बाली के बारे में पूछा तो उसने मना कर दिया। शाम को साढ़े छह बजे दुकान बंद कर वह(फरियादी ) 5 किलो जेवरात की थैली मोटरसाइकिल की डिक्की में रखकर घर के लिए रवाना हुआ। उसका साथी मुरारीलाल तिवारी पीछे की सीट पर बैठा था। रास्ते में मोटरसाइकिल सवार तीन युवकों ने अपनी गाड़ी उनकी मोटरसाइकिल के आगे अड़ा दी। आरोपी युवकों ने मोटसाइकिल को लात मारकर उन्हें गिरा दिया और गर्दन पर फालिया अड़ाकर मोटरसाइकिल ले जाने लगे। जब गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई तो आरोपी युवक डिक्की से जेवरात की थैली लूटकर खेत में भाग निकले। उनके चिल्लाने पर
धर्मेन्द्र और विमल नामक दो लोगों ने आरोपियों का पीछा भी किया पर वो हाथ नहीं आए। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया और मामले की पूरी विवेचना कर चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद 21वे अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ल की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया और सजा व अर्थदंड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अपर लोक अभियोजक हेमंत मुंगी और हेमन्त राठौर ने की।

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