इंदौर। शहला मसूद हत्याकांड में सीबीआई की कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है। इसमें जाहिदा परवेज, सबा फारुखी, शाकिब और ताबिश शामिल हैं। केवल सरकारी गवाह इरफान को क्षमादान दिया गया है। सीबीआई कोर्ट इस मामले में पिछले 10 दिन से आरोपियों और सीबीआई की ओर से अंतिम बहस सुन रही थी। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव भोपाल के कोहेफिजा स्थित घर के बाहर कार में पड़ा मिला था। सीबीआई ने भोपाल की जाहिदा परवेज, सबा फारूकी के साथ शाकीब डेंजर, ताबिश और इरफान को आरोपी बनाया था। इस दौरान इरफान सरकारी गवाह बन गया था। सीबीआई ने केस में 80 से ज्यादा गवाहों के बयान कराए।
Related Posts
July 6, 2024 मुख्यमंत्री सहित अन्य विशिष्ठजनों को भेंट किए पत्रकारिता महोत्सव के स्मृति चिन्ह
भोपाल : स्टेट प्रेस क्लब, मप्र ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष […]
December 10, 2019 प्रजापति कुम्भकार समाज का परिचय सम्मेलन 22 दिसंबर को इंदौर : अखिल भारतीय प्रजापति कुम्भकार समाज का युवक- युवती परिचय सम्मेलन 22 दिसंबर को […]
March 29, 2022 चोरी हुई सीमेंट मिक्सर मशीन जब्त कर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
इंदौर : 24 लाख रूपए कीमत की चोरी गई सीमेन्ट मिक्सर मशीन पुलिस थाना गांधी नगर ने चन्द […]
April 30, 2021 रद्द नहीं होगा आईपीएल, बीसीसीआई ने बायो बबल के नियमों को और कड़ा किया
इंदौर : देश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने […]
September 23, 2022 पागनीस पागा सरकारी हाईस्कूल को आदर्श स्कूल के बतौर किया जाएगा विकसित
महापौर पुष्यमित्र और विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भूमिपूजन कर किया स्कूल के नवनिर्माण […]
July 15, 2023 टीपीए से जुड़कर सदस्यों का बौद्धिक व मानसिक विकास होता है : अग्रवाल
इंदौर : टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन का 74वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया […]
April 15, 2024 विक्रम विवि के दीक्षांत समारोह में भाग्यश्री को प्रदान की गई पीएचडी की उपाधि
लावारिस शवों का अंतिम संस्कार भी करती है भाग्यश्री।
सरकारी स्कूल की टपकती छत से शुरू […]