इंदौर : सात साल पहले छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में हुए हत्या के मामले में अदालत ने सभी 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख ने बताया कि पत्नी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर 13 फरवरी 2012 को आरोपी राहुल उर्फ झटका पिता काशीराम, विनोद पिता रमेश राव, कालू उर्फ पेट्रोल उर्फ कपिल पिता भेरूसिंह, संजय उर्फ संजू पिता मोहनलाल और नितिन पिता कमल ने राकेश भागीरथ पर पिस्टल व तलवारों से हमला कर दिया। आरोपी विनोद मराठा ने पिस्टल से उसके सीने में गोली मार दी। राकेश उससमय अपने साथियों दिलीप, शिवरतन, मुकेश व मनोज के साथ खाना खा रहा था। आरोपियों ने उनपर भी हमला किया जिसमें दिलीप व मुकेश को चोटें आई। बाद में आरोपी मौके से भाग गए। गंभीर रूप से घायल राकेश को उसके साथी निजी अस्पताल ले गए जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
फरियादी दिलीप की शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर छत्रीपुरा पुलिस ने हत्या के पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। सात साल में सुनवाई पूरी हुई। उसके बाद अपर सत्र न्यायाधीश शहाबुद्दीन हाशमी की अदालत ने पांचों आरोपी विनोद, राहुल, संजू, कालू उर्फ पेट्रोल व नितिन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। प्रत्येक आरोपी पर 3500 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से एडीपीओ ज्योति गुप्ता ने पैरवी की।
हत्या के 5 आरोपियों को आजीवन कारावास
Last Updated: December 18, 2019 " 03:50 pm"
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