हरतरह के माफिया पर कसेगा शिकन्जा, मप्र सरकार ला रही गैंगस्टर विरोधी विधेयक

  
Last Updated:  August 7, 2021 " 12:34 am"

इंदौर : मप्र के गृहमंत्री और इंदौर के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि संगठित अपराधों से निपटने व उनकी रोकथाम के लिए मप्र गैंगस्टर विरोधी विधेयक लाया जा रहा है। अवैध शराब, खनिज माफिया, भूमाफिया, वन माफिया, जुआ और अवैध विस्फोटक रखने व परिवहन सहित हरतरह के संगठित अपराधों को इसके दायरे में रखा जाएगा।

2 से 10 वर्ष तक की सजा का होगा प्रावधान।

गृहमंत्री मिश्रा ने बताया गैंगस्टर विरोधी विधेयक में 2 से 10 वर्ष तक की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान होगा। गैंगस्टर्स के सहयोगियों को भी इस विधेयक के तहत 3 से 10 साल की सजा होगी।

लोकसेवकों पर हमला करना पड़ेगा महंगा।

गृहमंत्री मिश्रा ने बताया कि माफिया द्वारा लोकसेवकों पर हमला करने की दशा में सजा 5 से 10 वर्ष और जुर्माना 30 हजार रुपए होगा।

संपत्ति होगी राजसात, विशेष कोर्ट में चलेगा केस।

इस विधेयक के तहत संगठित अपराधों में लिप्त व्यक्ति की संपत्ति राजसात किए जाने का भी प्रावधान है। ऐसे अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय भी बनाए जाएंगे, जहां परिस्थिति नुसार एक्चुअल या वर्चुअल दोनों तरह से सुनवाई हो सकेगी। आरोपी के फरार होने की दशा में भी सुनवाई चलती रहेगी।

गवाहों को मिलेगा पूरा संरक्षण।

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि संगठित अपराधों के मामलों में गवाही बन्द कमरे में न्यायाधीश के समक्ष होगी। गवाहों को पूरी सुरक्षा भी दी जाएगी ताकि उन्हें कोई डरा- धमका न सकें।

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