परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परीधि में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश तथा मोबाइल फोन का उपयोग प्रतिबंधित
धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
इंदौर 27 फरवरी, 2017
इंदौर जिले में एक मार्च, से हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। निष्पक्ष एवं पारदर्शीपूर्ण तरीके से परीक्षायें सम्पन्न कराने के उद्देश्य से व्यापक तैयारियां जारी हैं। इसी सिलसिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.नरहरि ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत इंदौर जिले की राजस्व सीमाओं में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा-2017 की निष्पक्षता व इस कार्य में अवरोध को खत्म करने तथा लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने से रोकने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं।
जारी आदेशानुसार हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा-2017 की परीक्षा समयावधि के दौरान परीक्षा केन्द्रों की 100 मीटर की परिधि अथवा सम्पूर्ण परिसर में बाहरी व्यक्तियों (परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों को छोड़कर) का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। यह आदेश परीक्षार्थी/संबंधित शिक्षक/संबंधित कर्मचारी/ जांच दल/उड़नदस्ता एवं प्रेक्षक पर लागू नहीं होगा। साथ ही परीक्षा कक्ष के भीतर परीक्षा समयावधि में मोबाइल ले जाने को भी प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध परीक्षार्थी तथा परीक्षक (शिक्षक) पर भी लागू रहेगा। यह आदेश एक मार्च, 2017 से 31 मार्च, 2017 तक लागू रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/संस्था/आयोजक के विरूद्ध भारतीय दण्ड प्रक्रिया की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।