इंदौर : 11 वर्ष पुराने मारपीट के एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रेमचंद गुड्डू सहित 6 आरोपियों को जिला कोर्ट ने एक- एक वर्ष की सजा और 5- 5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। तीन अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। कोर्ट ने बाद में 25- 25 हजार रुपए के मुचलके पर दिग्विजय सिंह सहित सभी 6 दोषियों को जमानत दे दी।
ये था मामला।
उज्जैन में 17 जुलाई 2011 को भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने एक कार्यक्रम में शामिल होने आए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के अन्य नेताओं को काले झंडे़ दिखाए थे। इससे गुस्साए दिग्विजय सिंह और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की थी। मारपीट में भाजयुमो कार्यकर्ता अमय आप्टे को गंभीर चोटें आई थीं। इस पर दिग्विजय सिंह व प्रेमचंद गुड्डू सहित 9 कांग्रेस नेताओं पर नामजद जानलेवा हमले के प्रयास का प्रकरण दर्ज हुआ था।
6 को सजा, तीन बरी।
जिला कोर्ट ने इस मामले में मुकेश भाटी, हेमंत चौहान और तराना विधायक महेश परमार को बरी कर दिया, वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू, दिलीप चौधरी, जय सिंह दरबार, असलम लाला, अनंत नारायण मीणा को एक-एक साल की सजा और पांच-पांच हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया।
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