इंदौर : अव्यस्क बालिका को ले जाकर, दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय- श्रीमती सुरेखा मिश्रा, 13वें अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), जिला इंदौर के न्याायालय ने थाना एरोड्रम जिला इंदौर के विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 16/2018 , में निर्णय पारित करते हुए आरोपी निक्की उर्फ शुभम, उम्र 26 वर्ष निवासी- जिला इंदौर को दोषी पाते हुए धारा 376(1) भा.दं.सं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 366(क)भा.दं.सं. में 07 वर्ष का सश्रम कारावास और 4000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा की गई। सहायक के तौर पर एडीपीओ पदमा जैन रही।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता बालिका की मॉ ने पुलिस थाना एरोड्रम, इंदौर में सूचना दी थी कि दिनांक 21/11/2017 को दिन के करीब 03:30 बजे वह अपने घर पर सो रही थी, जब सोकर उठी तो उसकी बेटी जो 16 वर्ष की थी घर पर नहीं दिखी । इस पर उसने आस-पडौस के लोगों से पूछताछ व सभी रिश्तेदारों में पता किया पर उसका पता नहीं चला कि वह कहा चली गयी। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला फुसलाकर ले गया । उसे शंका थी कि उसकी बेटी, निक्की से बातचीत करती थी। निक्की के घर देखा तो वह भी घर पर नहीं था । बालिका की मॉ की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 718/17 धारा 363 भादवि की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई । विवेचना दौरान बालिका के मिलने पर उसके कथन, मेडिकल परीक्षण व अन्य साक्षियों के कथन उपरांत आरोपी के विरूद्ध धारा 366, 376, 376(2)(एन) भादवि एवं 5एल/6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर विवेचना की गई । बाद में आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया, जिस पर से आरोपी को उक्त सजा सुनाई गई ।