तीन दोपहिया वाहन भी किए गए जब्त।
इंदौर : आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के निर्माण और विक्रय के खिलाफ की लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कुल 25 स्थानों पर छापामार कार्रवाई करते हुए आबकारी अमले ने 35 प्रकरण दर्ज किए और धारा 34(2) के 02 प्रकरण में 01 आरोपी को जेल भिजवाया। छापों के दौरान लगभग रु 4.36 लाख कीमत की अवैध सामग्री देशी शराब 176.76 बल्क लीटर, विदेशी मदिरा बीयर 9.1 बल्क लीटर, अवैध हाथभट्टी मदिरा 1087.5 लीटर ,महुआ लहान 1400 लीटर तथा 03 दोपहिया वाहन जब्त किए गए।
ये थी बड़ी कार्रवाईयां:-
सहायक आबकारी आयुक्त मनीष खरे के निर्देशन में की गई इन कार्रवाईयों में निम्न कार्रवाईयां प्रमुख थीं।
(1)वृत पलासिया उपनिरीक्षक राकेश सिंह मंडलोई द्वारा दोपहिया वाहन TVS जुपिटर क्रमांक MP09UT 7499 से दो झोलों में कुल 325 पाव देशी मदिरा मसाला के (कुल 58.5 बल्क लीटर) परिवहन करते हुए वाहन चालक योगेंद्र झिलवे पिता गेंदालाल नि आकाश नगर को मौके पर गिरफ्तार किया गया। मदिरा व वाहन को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1),34(2)का प्रकरण पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया ।
(2)आबकारी के संयुक्त दल जिसमें आबकारी स्टॉफ वृत्त महू अ,महू ब, मालवा मिल अ,राजमोहल्ला, काछी मोहल्ला सम्मिलत थे, के द्वारा महू में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के ठिकानों पर दबिश दी गई । महू के पत्थर नाला ,आंबा चंदन , बंजारी,भोंडिया तालाब,गोपाल पूरा व अन्य स्थानों पर दी गयी दबिश में कुल 10 छापों में 17 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1)क , 34(f) के एवं 1 प्रकरण धारा 34(2) के तहत पंजीबध्द किए। कुल 865 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जब्त की गई व 1400 kg महुआ लहान सैंपल लेकर मोके पर नष्ट किया गया।
(3) वृत आंतरिक क्रमांक 02 उपनिरीक्षक शालिनी सिंह द्वारा 02 अलग अलग स्थानों पर 02 पहिया वाहन एक्टिवा क्रमांक MP09ST3645 और पल्सर क्रमांक MP47MG7513 से 200, 200 पाव परिवहन करते हुए आरोपी नितिन पिता राजेन्द्र चौहान तथा राजीव पिता दीपक वर्मा को क्रमशः गमले वाली पुल राऊ और बिजलपुर भटकिया रोड से गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)क के प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिए गए।
इन कार्रवाईयों में जिले के समस्त सहायक जिला अधिकारी, आबकारी उपनिरीक्षक, मुख्य आरक्षक, आरक्षक तथा नवागत आरक्षक सम्मिलित थे।