इंदौर : अवैधानिक रूप से फ्लैट मे देह व्यापार संचालित किए जानें पर, पुलिस आयुक्त नगरीय इन्दौर द्वारा उक्त संपत्ति के उपयोग से बेदखली के लिए आदेश जारी किया गया है।पुलिस के मुताबिक अनावेदिका द्वारा अपने स्वामित्व के फ्लैट मे अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था और वह स्वयं भी उसमें संलिप्त थी। अनावेदिका को एक वर्ष के लिए उनकी संपत्ति के स्वामित्व से बेदखल किया गया है।
अनावेदिका महजबीन पति जाहिद खान, जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी जिला इन्दौर के स्वामित्व वाले थाना तेजाजी नगर क्षेत्रान्तर्गत स्थित जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी इन्दौर के उक्त फ्लैट में अनैतिक रूप से देह व्यापार का संचालन किया जा रहा था। अनावेदिका को उक्त संपत्ति से एक वर्ष के लिए बेदखली आदेश जारी किया गया है, जो दिनांक 12.09.2023 से एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा।
बता दे कि थाना तेजाजी नगर क्षेत्रांतर्गत जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी जिला इन्दौर के उक्त फ्लैट में देह व्यापार की अनैतिक गतिविधियों के संचालन पर फरवरी 2023 में पुलिस टीम द्वारा दबिश दी गई थी। उस दौरान अनैतिक गतिविधिया में लिप्त पाए जाने पर 04 युवतियों एवं 01 युवक को हिरासत में लेकर अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम में पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण में पुलिस उपायुक्त जोन-1 नगरीय इन्दौर के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि जिस फ्लैट में यह अनैतिक कार्य किया जा रहा था वह रहवासी क्षेत्र है, जिससे इसका समाज में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही उक्त फ्लैट में अनैतिक गतिविधि में अनावेदिका की भी संलिप्तता पाई गयी है। अनावेदिका उक्त फ्लैट की स्वामित्व व अधिपत्यधारी है, इसके बावजूद उसके द्वारा उसके मालिकाना हक वाले फ्लैट में संचालित उक्त अनैतिक गतिवधियों को रोकने के अनुक्रम में कोई कार्रवाई नहीं की गयी,बल्कि अनावेदिका द्वारा स्वयं उक्त अनैतिक व अवैधानिक गतिविधियों का संचालन कराया गया, जो उक्त अवैधानिक गतिविधियों के लिए इनकी सहमति को दर्शाती है।
अतः पुलिस आयुक्त इन्दौर द्वारा अनावेदकगणों के विरूद्ध अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 11.09.23 को आदेश जारी कर, अनावेदिका महजबीन पति जाहिद खान, निवासी जी-20, वल्लभ ट्वीन्स अपार्टमेंट, श्रीकृष्ण एवेन्यु फेस-03, लिम्बोदी जिला इन्दौर को एक वर्ष के लिए, उक्त संपत्ति से बेदखल किया जाता है, ये आदेश 12.09.23 के 12.00 बजे से एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगा।