भोपाल : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। हालांकि इंदौर सहित प्रदेश के किसी भी शहर में नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया जा रहा है। मंगलवार को जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक :-
- बुधवार 17 मार्च से भोपाल, इंदौर, जबलपुर व ग्वालियर में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान व दुकानें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बन्द रखे जाएंगे।
- दवाई, राशन और खानपान की दुकानों पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।
- गैर आवश्यक आवागमन पर रोक रहेगी, लेकिन आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के लिए आवागमन की अनुमति होगी।
- प्रदेश के दस जिलों में होली के जुलूस, गेर,मेला आदि के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। ये जिले हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल व खरगौन।
- खुले मैदान और स्थानों पर होनेवाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर जिला प्रशासन से पूर्वानुमति लेना जरूरी होगा। इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, मनोरंजन व खेल के आयोजन शामिल हैं।
- दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर मास्क व सोशल डिस्टेंन्सिंग का पालन अनिवार्य होगा। आम लोगों को भी मास्क पहनना जरूरी होगा। बिना मास्क के घूमने पर सम्बंधित व्यक्ति से जुर्माना वसूला जा सकता है।
- कोरोना से बचाव के लिए नगर निगम व पुलिस वाहनों के जरिए प्रचार- प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जाएगा। मास्क, दो गज की दूरी को लेकर रोको-टोको अभियान चलाया जाएगा।
प्रदेश सरकार ने आगामी आदेश तक जारी की गई नई गाइडलाइन का अनुपालन करवाने के निर्देश सभी जिला प्रशासन को दिए हैं।
बता दें कि बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सख्त कदम उठाना प्रदेश सरकार के लिए जरूरी हो गया है।
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