इंदौर : जिला कोर्ट के तलघर स्थित रिकॉर्ड रूम में कुछ दिन पूर्व लगी आग में ज्यादातर रिकॉर्ड जलकर खाक हो गया। जो बचा था वह आग बुझाने के लिए की गई पानी की मार से खराब हो गए। आग पर पूरी तरह काबू पाने में फायर ब्रिगेड को 3 दिन लग गए थे। कोर्ट भवन के आसपास लगे वकीलों के शेड हटाकर खिड़कियों के रास्ते आग पर पानी फेंका गया तब जाकर आग काबू पाया जा सका था। इसके बाद मुख्य भवन की दीवारों से लगे वकीलों के सभी शेड हटा दिए गए थे।
इस कार्रवाई से वकीलों में भारी आक्रोश था। वे विरोध का झंडा बुलंद कर ही रहे थे कि उनके खिलाफ थाना एमजी रोड पर अपराध क्रमांक- 115/21, धारा 147,353,294,506 भादवि और सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3 व 4 के तहत प्रकरण दर्ज हो गया।
बताया जाता है कि जानकीलाल व्यास पिता/पति स्वर्गीय ओंकार लाल व्यास 56 साल निवासी 108 न्याय नगर सुखलिया ने वकीलों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है।
इन्हें बनाया है आरोपी।
जिला कोर्ट के नाजिर ने अभिभाषक दौलतराम डुमोलिया, विशाल रामटेके, अशोक कचोलिया, सदाशिव खंडारे, संजू बघेल और अन्य 8 – 10 अभिभाषक। ये सभी वे अभिभाषक हैं, जिनके शेड जिला कोर्ट की दीवार से सटे हुए थे।
इन वकील पर आरोप है कि इन्होंने फरियादी को मां बहन की गालियां दी व जान से मारने की धमकी दी । आरोपियों ने एकमत होकर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई व सरकारी संपत्ति में नुकसान किया।