770 किसानों से वसूला गया 16 लाख 71 हजार 500 रुपए अर्थदंड।
नरवाई जलाने पर 3 के विरुद्ध दर्ज कराई गई एफआईआर।
इंदौर : फसल अवशेष (नरवाई) जलाने वालों के विरुद्ध कलेक्टर आशीष सिंह के निर्देशन में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में तीन किसानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। नरवाई जलाने पर अभी तक 770 किसानों के विरुद्ध 16 लाख 71 हजार 500 रुपये का अर्थदंड भी आरोपित किया गया है।
बुधवार को एक दिन में ही 102 किसानों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करते हुए 3 लाख 9 हजार 500 रुपये का अर्थदंड किया गया।जिन तीन किसानों के खिलाफ एफआईआर की गई है, उनमें हातोद क्षेत्र में एक, जूनी इंदौर क्षेत्र में एक और भिचोलीहप्सी क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है।
जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि नरवाई न जलाएँ, नरवाई जलाने से पर्यावरण को नुकसान होता है। किसान यदि नरवाई जलाता है तो राज्य शासन के नोटिफिकेशन प्रावधान अनुसार पर्यावरण विभाग द्वारा उक्त अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने के विरुद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान निर्धारित किया गया है। ऐसा कोई व्यक्ति/निकाय/कृषक जिसके पास 2 एकड़ तक की भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 2500 रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा। जिसके पास 2 से 5 एकड़ तक की भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 5 हजार रुपये प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा तथा जिसके पास 5 एकड़ से अधिक भूमि है तो उनको नरवाई जलाने पर पर्यावरण क्षति के रूप में 15 हजार रुपए प्रति घटना के मान से आर्थिक दण्ड भरना होगा।