नईदिल्ली: नौकरीपेशा लोगों को अब पीएफ अकाउंट में अधिक पैसे जोड़ना महंगा पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग खाते में जरूरत से ज्यादा रकम कटवाने पर टैक्स वसूलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्राइवेट नौकरी वालों के पीएफ खाते में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स फ्री योगदान का कैप लगाया था। अब बाद सरकारी कर्मचारियों पर जनरल प्रोविडेंट फंड में टैक्स फ्री की सीमा लागू कर दी। यह सीमा पांच लाख रुपए वार्षिक है।
ब्याज पर लगेगा टैक्स।
नए आदेश के मुताबिक पांच लाख रुपए से ऊपर जीपीएफ कटवाने वाले सरकारी कर्मचारियों के ब्याज पर टैक्स लगेगा। सरकार ने इनकम टैक्स (25 संशोधन) नियम 2021 लागू कर दिया है, इससे जीपीएफ में अधिकतम टैक्स मुक्त योगदान की सीमा 5 लाख लागू हो गई है। अगर इसके ऊपर कर्मचारी ने कटौती कराई तो ब्याज से आय को इनकम माना जाएगा।
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