इंदौर : किराना व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपीगण को अदालत ने 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय – नवम अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर जितेंद्रसिंह कुशवाह, इन्दौर (मध्य प्रदेश), ने थाना खुडैल, जिला इंदौर के अपराध में सत्र प्रकरण क्रमांक 153/2022 में निर्णय पारित करते हुए आरोपीगण 1) सलमान आयु 33 वर्ष, 2) अकरम खान आयु 36 वर्ष, 3) आरिफ आयु 35 वर्ष, 4) शाहरूख उम्र 24 वर्ष, 5) समीर उम्र 20 वर्ष निवासीगण इंदौर को धारा 307 सहपठित धारा 149, 120 बी भादवि में 7-7 वर्ष का सश्रम कारावास, 148 भादवि में 1 वर्ष का कारावास व कुल 11000- 11000/ रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया।प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी के निर्देशन में अभियोजन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सुरेंद्र वास्केल द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार फरियादी मोहम्मद फरहान ने घायल अवस्था में एम.वाय. अस्पताल में इस आशय की देहाती नालसी लेख करायी थी कि वह किराना की दुकान चलाता है। करीब दो माह पहले उनकी मल्टी में समीर किसी से मिलने आया था। आते-जाते समय वह उससे टकरा गया था तो समीर उसे माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा और बोला कि अभी तो वह जा रहा है, वह उसे जानता नहीं है उसे, अबकी बार उसके दांव में फंसेगा तो जान से मार देगा। दिनांक 21.10.2021 को उसकी किराने की दुकान का सामान खत्म हो रहा था तो मदीनानगर के रहने वाले आरिफ ने उससे फोन पर बोला कि उसके पास गुटखा के पैकेट हैं और वह उसे बाजार से कम कीमत पर गुटखा दे देगा, तो उसने कहा ठीक है। शाम पांच बजे करीबन आरिफ का फोन आया कि पेट्रोल पम्प के पास देवगुराडिया आ जाओ वह गुटखे के पाउच लेकर आ गया है तो उसने कहा कि वह आ रहा है। शाम करीबन 06:00 बजे वह पेट्रोल पम्प के पास नेमावर रोड देवगुराडिया पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, फिर आरिफ का फोन आया तो वह बोला कि वह एनर्जी अस्पताल वाली गली दूधिया में आ जा. वह उसे वहीं पाउच दे देगा तो उसने कहा कि वह तो वापस अपने घर जा रहा है और वापस जाने के लिये जैसे ही उसने अपनी एक्टिवा को पलटाया तो वैसे ही ऑटो में से तीन आदमी समीर, आरिफ और सलमान आये। मोटरसाइकिल से दो आदमी अक्कू और गट्टू आए और आते ही पांचों लोग उसे मॉ बहन की गंदी गंदी अश्लील गालियां देने लगे। जब उसने गालियां देने से मना किया तो पांचों बोले कि उसे पता नहीं उसने किससे पंगा लिया है, इतना कहकर सलमान ने अपने साथ लाये लोहे के पाइप से उसके दोनों पैरों पर मारा और आरिफ, अक्कू व गट्टू उसे लात-घूसों से मारने लगे। सलमान, आरिफ, अक्कू व गट्टू ने समीर से बोला कि तू सतूर (मटन काटने वाला चाकू) लेकर क्यों आया है, आज इसका काम तमाम कर दे, जान से मार दे, इसको। इन चारों के कहने पर समीर ने अपने साथ लाये सतूर से जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन पर वार किया, जो उसने अपने बचाव में अपना दाहिना हाथ आगे किया तो सतूर के वार से उसके दांहिने हाथ की हथेली कटकर नीचे गिर गई और हाथ से खून बहने लगा। वह चिल्लाया तो इतने में आसपास के लोग आए तो पांचों आरोपीगण ऑटो और बाइक से भाग गए। फिर 108 एम्बुलेंस से उसे एम.वाय. अस्पताल लाया गया, जहां उसके दाहिने हाथ का ऑपरेशन हुआ। उक्त देहाती नालसी 0/2021 पर थाना खुड़ैल के द्वारा अपराध क्रमांक 546/2022 अंतर्गत धारा 307, 147, 148, 149, 294, 323, 506 भा.द.वि के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 120बी भा.द.वि. एवं धारा 25 आर्म्स एक्ट बढ़ाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया,जिस पर से अभियुक्तगण को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।