राज्य शासन के निर्देशों का इंदौर शहर में शुरू हुआ पालन
निर्धारित डेसिबल साउंड सीमा के अनुरूप ही लगाए जाएंगे ध्वनि विस्तारक यंत्र, बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई।
इंदौर : निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/ डीजे) आदि का उपयोग किए जाने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन इंदौर शहर में जिला प्रशासन ने शुरू कर दिया है। इसी क्रम में कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी की अध्यक्षता में पुलिस विभाग एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का धरातल पर पालन करने के लिए कार्यनीति को लेकर चर्चा की गई।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि किसी भी प्रकार के धार्मिक स्थल अथवा अन्य स्थानों में निर्धारित मापदण्ड तथा डेसिबल साउंड सीमा के अनुरूप ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउड स्पीकर/ डीजे) आदि का उपयोग किया जा सकेगा। बिना अनुमति लाउडस्पीकर लगाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उड़नदस्ते होंगे गठित।
उन्होंने कहा कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए उड़नदस्ते गठित किए जाएंगे। उड़नदस्ते में तहसीलदार,थाना प्रभारी एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। उड़नदस्ते की टीम को आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। टीम द्वारा ध्वनि प्रदूषण, लाउड स्पीकर आदि के अवैधानिक उपयोग की जाँच निरंतर रूप से की जाएगी।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने कहा कि थाना स्तर पर धर्मगुरुओं और हितधारकों से चर्चा कर उनको नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। धर्म गुरूओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकरों को हटाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति उक्त नियमों का उल्लंघन करेगा उनके विरुद्ध प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।