अंतरराष्ट्रीय और घरेलू व्यापार व्यवहार पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रावधान लागू होते हैं : शर्मा

  
Last Updated:  October 11, 2024 " 04:02 pm"

इंदौर : टीपीए एवं सीए शाखा द्वारा “ट्रांसफ़र प्राइसिंग” विषय पर सेमिनार का आयोजन टीपीए हॉल इंदौर में किया गया।
टीपीए के प्रेसिडेंट सीए जेपी सराफ़ ने कहा कि इस दौरान विभिन्न इश्यूज एवं कंट्रोवर्सीज पर चर्चा की गई।
टीपीए के मानद सचिव सीए डॉ अभय शर्मा ने कहा कि वैश्वीकरण के इस दौर में अंतरराष्ट्रीय एवं घरेलू व्यापार व्यवहार पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रावधान एप्लीकेबल होते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन के संबंध में 31 अक्टूबर तक फॉर्म 3सीईबी में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करना होती है अन्यथा 1 लाख और 2+2% व्यवहार मूल्य की पेनल्टी अधिरोपित की जा सकती है। अतः यह आवश्यक है कि हर व्यवहार की बारीकी से जाँच पड़ताल कर आवश्यक होने पर निर्धारित फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट फाइल करें।
पैनलिस्ट सीए दीपक मंत्री एवं सीए चैतन्य माहेश्वरी ने कहा कि आयकर की धारा 92ए से 92ई तक यह विषय कवर किया गया है। उन्होंने कहा कि नई डोमेस्टिक कंपनी जिन पर 15% की दर से कंसेश्नल टैक्स देय होता है उन पर भी धारा 92बीए में ट्रांसफ़र प्राइसिंग के प्रावधान लागू होंगे।
ऑडिट रिपोर्ट फॉर्म 3सीईबी में फाइल करना होगी साथ ही मास्टर फाइल डॉक्यूमेंटेशन, फॉर्म 3सीईएए, 3सीईएबी, 3सीईएसी में रिपोर्ट फाइल करना होगी।
उन्होंने कहा कि नॉन कंप्लायंस की दशा में निम्न पेनल्टी आरोपित की जा सकती है:
नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3सीईबी की दशा में 1 लाख,
नॉन रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांज़ेक्शन पर ट्रांजेक्शन वैल्यू का 2%,
ट्रांसफ़र प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाने पर ट्रांजेक्शन वैल्यू का 2%,
नॉन फाइलिंग ऑफ फॉर्म 3सीईएए की दशा में 5 लाख रुपये की पैनल्टीज़ लगाई जा सकती है।
फॉर्म 3सीईबी फाइलिंग की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2024 है जिसे ऑनलाइन फाइल करना होता है।
सेमिनार में सीए मनोज फ़ड़नीस, सीए विक्रम गुप्ते, सीए उमेश गोयल, सीए अविनाश अग्रवाल,, सीए तेजेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में सदस्य मौजूद थे।
सेमिनार का संचालन टीपीए के मानद सचिव सीए डॉ अभय शर्मा ने किया। धन्यवाद अभिभाषण सीए रजत धानुका ने दिया।

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