इंदौर : क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की कई बार हुई बैठकों में जिले को अनलॉक करने को लेकर तय किए गए बिंदुओं पर प्रदेश सरकार की मंजूरी मिलने के बाद कलेक्टर ने 1 जून से शर्तों के साथ कई गतिविधियों को निश्चित समय के लिए चलाने की अनुमति प्रदान की है। इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार तक ये गतिविधियां संचालित हो सकेंगी। शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक जनता कर्फ्यू जारी रहेगा। अन्य दिनों में नाइट कर्फ्यू रहेगा।
इन गतिविधियों को दी गई है संचालन की अनुमति।
किराना व ग्रोसरी सम्बन्धी खेरची दुकानें सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 12 बजे तक खुली रह सकेंगी।
किराना व ग्रोसरी की थोक दुकानें जो सियागंज, मल्हारगंज, मालवा मिल,छावनी व अन्य स्थानों पर स्थित हैं, सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक संचालित की जा सकेंगी। इन बाजारों में ग्राहकों का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। व्यापारी फोन पर ऑर्डर लेकर लोडिंग वाहनों से सामान की डिलीवरी कर सकेंगे।
फल- सब्जी का विक्रय ठेलों के जरिए चलित रूप से सप्ताह में पांच दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक किया जा सकेगा।
चोइथराम, निरंजनपुर व राजकुमार मिल थोक फल व सब्जी मंडियां बन्द रहेंगी। हाट बाजारों पर भी पाबंदी रहेगी। पूर्व में निर्धारित सात स्थानों से फल व सब्जियां लेकर ठेले के जरिए चलित रूप से उनका विक्रय किया जा सकेगा।
उचित मूल्य की दुकानें सप्ताह में पांच दिन सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
लोक परिवहन वाहनों को शर्तों के साथ संचालन की छूट दी गई है। ऑटो, ई- रिक्शा दो सवारी के साथ संचालित किए जा सकेंगे। कार टैक्सी व निजी वाहनों में ड्राइवर के साथ दो यात्रियों को बैठने की अनुमति होगी।
निर्माण संबंधी कार्यों को दी गई अनुमति। निर्माण से जुड़ी सामग्री की दुकानें ईंट, गिट्टी, रेती, सीमेंट, हार्डवेयर, पेंट, इलेक्ट्रिकल, टाइल्स, सेनेटरी आदि की दुकानें सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
औद्योगिक गतिविधियां संचालित होती रहेंगी।
माल का परिवहन हो सकेगा।
गैराज, मैकेनिक, वाहन सर्विसिंग, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन आदि को अनुमति।
पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, शासकीय, अर्द्ध शासकीय कार्यालय, बीमा दफ्तर खुले रहेंगे।
अत्यावश्यक सेवाओं का संचालन जारी रहेगा।
आटा चक्की, चश्में की दुकानें व रिपेयरिग सेंटर खुले रहेंगे। शाम 5 बजे तक।
दूध डेयरी से व घर- घर दूध वितरण सुबह 8 से 10 व शाम 5 से 8 बजे तक हो सकेगा।
ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी।
ई कॉमर्स कम्पनियां होम डिलीवरी कर सकेंगी।
खाद, बीज, कृषि यंत्र की दुकानें खुली रहेंगी। मंगलवार और गुरुवार को।
पशु आहार की दुकानें खुली रहेंगी।
शराब दुकानें भी सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी।
होटल व रेस्टोरेंट को लेकर आदेश में कोई जिक्र नहीं है।
इनपर जारी रहेगा प्रतिबन्ध।
शॉपिंग मॉल, सिनेमा, थियेटर, स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट बन्द रहेंगे।
तमाम धर्मस्थल बन्द रहेंगे।
हरतरह की धार्मिक, सामाजिक, राजीनीतिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन गतिविधियां बन्द रहेंगी।
मेलों के आयोजन पर भी प्रतिबन्ध रहेगा।
स्कूल- कॉलेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे। केवल ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी।
वैवाहिक कार्यक्रमों पर 15 जून तक प्रतिबन्ध रहेगा।
अंतिम संस्कार में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।
शनिवार, रविवार पूरे समय जनता कर्फ्यू रहेगा।
कलेक्टर के मुताबिक सात दिन बाद हालात की समीक्षा की जाएगी। स्थितियां ठीक रहीं तो आगे अन्य गतिविधियों को भी छूट दी जा सकती है।