इंदौर : सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए परिवहन विभाग, मध्यप्रदेश द्वारा लर्निंग लायसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को पूरी तरह सम्पर्क रहित बनाया जा रहा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से सम्पूर्ण भारत वर्ष के परिवहन कार्यालयों में कम्प्यूटरीकरण (ई-ट्रांसपोर्ट) की सुविधा प्रदान कर रहा है। अब इन सेवाओं के लिए आवेदकों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नहीं आना होगा। इससे लगभग 10 लाख युवा प्रतिवर्ष लाभान्वित हो सकेंगे।
उपायुक्त परिवहन सपना जैन ने बताया है कि इंदौर सहित मध्यप्रदेश में 01 अगस्त 2021 से लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को संपर्क रहित किया गया है। संपर्क रहित सेवा के अंतर्गत आवेदक को आरटीओ ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं होगी, आवेदक को अपने आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन (सारथी बेबसाइट पर ) आवेदन करना होगा तथा निर्धारित फीस डिजिटल माध्यम से जमा करनी होगी ।
संपर्क रहित लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु जब आवेदक अपने आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करेगा तब आधार में दर्ज आवेदक का नाम, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि, पता एवं आवेदक का फोटो स्वतः आवेदन फॉर्म में दर्ज हो जाएंगे, जिसमें किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा फेरबदल किया जाना संभव नहीं होगा। आवेदन के साथ आवेदक को अपने फिजिकल फिटनेस संबंधी घोषणा भी दर्ज करना होगी। घोषणा में दिए गए वादों के विरुद्ध यदि आवेदक फिजिकली अनफिट पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आवेदन मान्य नहीं हो पाएगा। आवेदक के फिजिकली फिट होने पर ही आवेदन सबमिट होगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जाएगा।
एसएमएस के जरिए मिलेगा लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का पासवर्ड।
डिजिटल फीस जमा होने के उपरांत आवेदक को एसएमएस के माध्यम से लर्निंग लाइसेंस टेस्ट पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। आवेदक को लर्निंग लाइसेंस प्राप्त करने के पूर्व अपने कम्प्यूटर पर एक टेस्ट देना होगा, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक संकेतो से सम्बंधित इन प्रश्नों का प्रकार वस्तुनिष्ट होगा। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में 60 प्रतिशत सही जवाब देने पर आवेदक टेस्ट में उत्तीर्ण माना जाएगा व लर्निंग लाइसेंस स्वतः ऑनलाइन जारी हो जाएगा जो आवेदक द्वारा प्रिंट किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है की महिला उम्मीदवारों हेतु यह सुविधा पूर्णतया नि:शुल्क है।
आगामी माह से ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेट प्रति तथा ड्राइविंग लाइसेंस में पता परिवर्तन हेतु संपर्क रहित सेवा भी आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, इस हेतु आधार प्रमाणीकरण किए जाने पर यदि आधार में दर्ज आवेदक का नाम व जन्म दिनांक, लाइसेंस में दर्ज नाम व जन्म दिनांक से मैच होगा तभी आवेदन सबमिट होगा, आवेदन सबमिट होने व डिजिटल फीस तथा पोस्टल चार्ज जमा होने के उपरांत आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन नंबर प्राप्त हो जायेगा तथा ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर प्रेषित कर दिया जायेगा ।
परिवहन विभाग की इस महत्वपूर्ण पहल से प्रदेश के लगभग 10 लाख आवेदक लाभान्वित होंगे। ऑनलाइन सेवाओं के आरम्भ होने पर परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने परिवहन विभाग के अधिकारियो, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एवं स्मार्टचिप के अधिकारियो को बधाई दी है।